काम की बात : नाबालिग को न दें गाड़ी, पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, जान लीजिए पूरा नियम

नाबालिग को न दें गाड़ी, पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, जान लीजिए पूरा नियम
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Jan 03, 2024 08:44

सड़क हादसों में कमी लाने की कवायद के क्रम में पुलिस शुक्रवार से नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाएगी। इसके तहत वाहनों के पंजीकृत स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Jan 03, 2024 08:44

Lucknow : सड़क हादसों में कमी लाने की कवायद के क्रम में पुलिस शुक्रवार से नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाएगी। इसके तहत वाहनों के पंजीकृत स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में काफी कड़े प्रावधान कर दिये गए हैं। गुरुवार को यूपी में भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

आज से यह नियम लागू हुए
परिवहन विभाग द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। इसके बावजूद देखने में आ रहा है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना ही स्कूल-कॉलेज जाने वाले नाबालिग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया और चार पहिया वाहनों का संचालन कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है और मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। वाहन के पंजीकृत स्वामी पर 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन वर्ष के कारावास से दंडित करने का प्रावधान है। साथ ही वाहन का पंजीकरण 12 माह तक रद्द करने और वाहन चला रहे किशोर का 25 वर्ष की आयु होने तक ड्राइविंग लाइसेंस न करने का भी प्रावधान है।

सड़क दुर्घटनाओं में भी आएगी कमी
भारत में घटित सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, जो चिंता का विषय है। मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में काफी कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। ऐसा होने से जहां सड़क हादसों में कमी आएगी, वहीं लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सकेंगे।

नाबालिग क्या चला सकते हैं और क्या नहीं?
  • 16 से 18 साल के बच्चों को विदआउट गेयर लाइसेंस जारी होता है। ऐसे में ये बच्चे एक्टिवा और अन्य स्कूटी आदि चलाने लग जाते हैं। इसके पीछे का कारण है विदआउट गेयर का मतलब लोग स्कूटी को मनाते हैं। पर ऐसा नहीं है। दरअसल, विदआउट गेयर का मतलब होता है 50 सीसी से कम क्षमता वाला वाहन और 16 से 18 साल के बीच का बच्चा यही चला सकता है।
क्या है दंड?
  • मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में कई प्रावधान हैं, जो बेहद कड़े हैं और इन्हीं में से एक है नाबालिग के गाड़ी चलाने को लेकर। अगर कोई नाबलिग दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। साथ ही अभिभावक और गाड़ी मालिक दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।
  • अगर कोई नाबालिग विद गेयर वाहन कार या बाइक आदि चलाते हुए पकड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ड्राइविंग कैटेगरी न मिलने को लेकर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, राज्य सरकारें इसमें अलग से संशोधन कर सकती हैं।
  • यही नहीं, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस बच्चे का लाइसेंस 25 साल की आयु से पहले नहीं बनेगा। वहीं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है और अलग से जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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