जिला खाद्य विपणन विभाग द्वारा इस बार प्रत्येक गांव के 5 कृषकों से मोबाइल के माध्यम से कम्युनिकेशन करने का प्लान बनाया गया है। साथ में गेहूं के अवैध संरक्षण में भंडारण के खिलाफ भी तैयारी की गई…
Raebareli News : कृषकों से कम्युनिकेशन बनाने का बनाया प्लान, आधार लिंक बैंक खाते में ऐसे मिलेगा 48 घण्टे में भुगतान
Apr 03, 2024 18:45
Apr 03, 2024 18:45
उन्होंने यह भी कहा कि गेहूँ के बड़े व्यापारी, कमीशन एजेण्ट, थोक विक्रेता, गेहूँ स्टॉकिस्ट, फ्लोर मिल आदि की बैठक कर गेहूँ के अवैध संचरण व भण्डारण पर प्रवर्तन कार्य कराये जाने के संम्बन्ध में शासनादेशानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
इस साल इतना बढ़ा है गेंहू का समर्थन मूल्य
जिला खाद्य विपणन अधिकारी सोनी गुप्ता ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ समर्थन मूल्य रू0 2275.00 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। जो गत वर्ष रबी विपणन वर्ष 2023-24 से रू0 150.00 प्रति कुन्तल अधिक है। उन्होंने बताया कि जनपद रायबरेली में कृषक बंधुओं के सुविधा के दृष्टिगत कुल 122 गेहूँ क्रय केन्द्र जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा अनुमोदित किये गये है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 11 क्रय केन्द्र अधिक है। जिसमें खाद्य विभाग के 32, पीसीएफ के 55, पीसीयू के 20, भारतीय खाद्य निगम के 08, नैफेड के 05 एवं मण्डी परिषद के 02 कय केन्द्र सम्मिलित है ।तहसीलवार विवरण के अनुसार सदर में 33, महराजगंज में 19, लालगंज 12, ऊँचाहार 16, डलमऊ 14 एवं तहसील सलोन में 28 कुल 122 जनपद में गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
इस प्रकार होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय हेतु कृषक बंधुओं को खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in अथवा विभाग के मोबाइल एप up kisan mitra पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीकृत किसानों से ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। गेहूँ विक्रय हेतु इच्छुक कृषक खरीद प्रारम्भ होने से पूर्व ही पंजीकरण कराकर भारत सरकार की न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना का लाभ उठा सकते हैं। गेहूँ विक्रय हेतु कृषक बन्धु किसी भी जन-सुविधा केन्द्र, साइबर कैफे या स्वयं अथवा राजकीय कय केन्द्रो पर जाकर निशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 पूर्व में पंजीकरण करा चुके कृषकों को गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस पंजीकरण को संशोधित कर पुनः लॉक कराना होगा। यदि कृषक पंजीयन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो सम्बन्धित तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते है। गेहूँ कृषक पंजीयन की प्रक्रिया 01 जनवरी, 2024 से प्रारम्भ है कृषक बंधुओं से अपील की गई है कि अपने पंजीयन समय से कराकर 48 घण्टे के अंदर भुगतान प्राप्त करें।
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