दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए कन्या के खाते में 35,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। वहीं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपए तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के मामले में 5,000 रुपए तक की वैवाहिक सामग्री विवाह के समय ही प्रदान की जाती है।
सामूहिक विवाह योजना : यूपी में एक लाख जोड़ों की होगी शादी, रैंडम जांच के लिए रहें तैयार
Jul 18, 2024 15:42
Jul 18, 2024 15:42
- ऑनलाइन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in से करें आवेदन
- आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा
- वर की आयु 21 वर्ष व कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर ही मिलेगा लाभ
अधिकारियों की उपस्थिति में होगा सत्यापन
चयनित जोड़ों में से 10 प्रतिशत जोड़ों का रैंडम सत्यापन जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व या अन्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में होगा। जांच प्रक्रिया को पुख्ता किए जाने के लिए जनपद स्तरीय समिति को दायित्व दिया गया है, जिसमें पोर्टल से जेनरेट सत्यापन प्रारूप पर जांच अधिकारी अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। जांच के दौरान मौके पर उपस्थित आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूर्व में विवाह नहीं होने की पुष्टि की जाएगी, जिससे किसी भी दशा में अपात्र योजना का लाभ प्राप्त न कर सकें।
डिजिटल सिग्नेचर से आवेदन होंगे सत्यापित
जांच प्रक्रिया को मजबूत करने के साथ ही अब संबंधित खंड विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत आवेदन ही सामूहिक विवाह में शामिल हो सकेंगे। आवेदन के दौरान आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण से वर की आयु 21 वर्ष एवं कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
कन्या को 35 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी
सामूहिक विवाह समारोह में दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए कन्या के खाते में 35000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। वहीं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपए तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के मामले में 5000 रुपए तक की वैवाहिक सामग्री विवाह के समय ही प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा विवाह की समस्त व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप किए जाने हेतु 6000 रुपए प्रति जोड़ा व्यय निर्धारित है।
ऐसे होगा ऑनलाइन आवेदन
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in से आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभाग वेबसाइट से भर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पहले ही करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा।
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