इससे पहले इस परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2024 तक बढ़ा दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 83 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। उच्च न्यायिक सेवा के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को 144840-194660 रुपये के वेतनमान में वेतन मिलेगा।
UP HJS 2023 Exam : हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा की स्थगित, नई तारीख की ऐसे करें जानकारी
Nov 13, 2024 19:31
Nov 13, 2024 19:31
प्रशासनिक कारणों से स्थगन
रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के अनुसार, यह कदम कुछ अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों के चलते उठाया गया है। हालांकि, परीक्षा की नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि उम्मीदवार इस संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर जाएं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा की नई तिथियों और अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
पूर्व में 15 मई तक बढ़ाई जा चुकी है आवेदन की अंतिम तारीख
इससे पहले इस परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2024 तक बढ़ा दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 83 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। उच्च न्यायिक सेवा के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को 144840-194660 रुपये के वेतनमान में वेतन मिलेगा। पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायिक सेवा वर्ष 2023 की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर चुका है। कोर्ट ने कहा था कि उच्च न्यायिक सेवा नियमावली में आयु सीमा से जुड़े विवाद पहले ही तय किए जा चुके हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला, न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने विकास वर्मा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए विगत मार्च को दिया गया।
हाईकोर्ट उम्र में छूट देने वाली याचिका कर चुका है खारिज
इस याचिका में कहा गया कि वर्ष 2020 के बाद उच्च न्यायिक सेवा की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। वर्ष 2022 में विज्ञापित भर्ती की परीक्षा भी नहीं हो सकी। इसके बाद 2023 की भर्ती के लिए याची अधिक उम्र होने के कारण आवेदन नहीं कर सकते। याचियों ने इस आधार पर आयु सीमा में छूट प्रदान की मांग की। इस पर उच्च न्यायालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता की ओर कहा गया कि 2023 की भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा सेवा नियमावली के अनुरूप है। इसकी वैधानिकता से जुड़े विवाद को इससे पूर्व हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय हो चुके हैं। इसलिए आयु सीमा में किसी भी तरह का बदलाव किया जाना उचित नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
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