यूपी पुलिस में पहले की व्यवस्था के अनुसार शहीद पुलिसकर्मी की पत्नी को 80 प्रतिशत और माता-पिता को 20 प्रतिशत राशि दी जाती थी। अब नए प्रावधान के तहत नए नियम लागू किए गए हैं।
UP Police : शहीद महिला पुलिसकर्मी के जीवनसाथी-कानूनी वारिस को मिल सकेगी अनुग्रह राशि, कानूनी अड़चनें समाप्त
Nov 21, 2024 05:09
Nov 21, 2024 05:09
सीएम की घोषणा के बाद हुआ बदलाव
पिछले महीने 21 अक्टूबर को आयोजित पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि मिलने में आ रही कानूनी बाधाओं को समाप्त करने की बात कही थी। इसके बाद गृह विभाग ने अब इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी किया। पहले की व्यवस्था के अनुसार शहीद पुलिसकर्मी की पत्नी को 80 प्रतिशत और माता-पिता को 20 प्रतिशत राशि दी जाती थी। अब नए प्रावधान के तहत नए नियम लागू किए गए हैं।
पत्नी को प्राथमिकता :
- यदि शहीद पुलिसकर्मी के माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो पूरी राशि उनकी पत्नी को मिलेगी।
- यदि पत्नी जीवित नहीं है, तो यह राशि शहीद के माता-पिता को प्रदान की जाएगी।
- अगर मृतक की पत्नी और माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं, तो पूरी अनुग्रह राशि कानूनी वारिस को दी जाएगी।
- विवाहित महिला पुलिसकर्मी के शहीद होने पर पूरी राशि उनके पति को दी जाएगी।
- यदि पति जीवित नहीं हैं, तो कानूनी वारिस को राशि प्राप्त होगी।
- अविवाहित महिला पुलिसकर्मियों के मामले में राशि उनके माता-पिता को दी जाएगी।
शासनादेश के अनुसार, पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी यही व्यवस्था लागू होगी। इससे न केवल शहीद पुलिसकर्मियों बल्कि दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार के इस अहम फैसले से पुलिसकर्मियों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। खासतौर पर महिला पुलिसकर्मियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिससे उनके परिजनों को समान अधिकार मिलेगा।
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