विद्युत नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों को ओटीपी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। आयोग ने तीन महीने के भीतर एक्शन प्लान दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें यह बताना होगा कि शिकायतों का निस्तारण कैसे किया जाएगा।
बिजली शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर लगेगी रोक : तीन महीने में ओटीपी व्यवस्था लागू करने का देना होगा एक्शन प्लान
Oct 14, 2024 10:12
Oct 14, 2024 10:12
उपभोक्ता परिषद लंबे समय से कर रहा था मांग
विद्युत नियामक आयोग ने अपने नए बिजली दर आदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की इस मांग को शामिल किया है। परिषद का दावा है कि 1912 पर दर्ज होने वाली शिकायतों में 75 प्रतिशत से अधिक शिकायतें बिना निस्तारित किए ही बंद कर दी जाती हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए, परिषद ने ओटीपी व्यवस्था लागू करने की मांग की थी, ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतें निस्तारित होने के बाद ही बंद की जा सकें।
बिजली कंपनियों को तीन महीने में देना होगा एक्शन प्लान
विद्युत नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों को ओटीपी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। आयोग ने तीन महीने के भीतर एक्शन प्लान दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें यह बताना होगा कि शिकायतों का निस्तारण कैसे किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का अधिक संरक्षण मिलेगा और शिकायतों के समाधान का आश्वासन भी होगा।
उपभोक्ता हितों में महत्वपूर्ण निर्णय
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहाकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के इस निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने बिजली दर संबंधी आदेश जारी करते हुए उपभोक्ताओं के हितों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनसे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है। ओटीपी व्यवस्था लागू होने से अब उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के समाधान के प्रति विश्वास रहेगा और सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
बिजली दरों में कमी के लिए रणनीति की जा रही तैयार
अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग की जारी बिजली दर का अध्ययन लगातार उपभोक्ता परिषद कर रहा है। इसके साथ ही उपभोक्ता परिषद बिजली दरों में कमी के लिए भी अपनी रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता परिषद विद्युत उपभोक्ताओं के लगभग 33 हजार करोड से ज्यादा के सरप्लस के एवज में बिजली दरों में कमी के लिए भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है।
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