काम की खबर : प्रदेश शिक्षक भर्ती में 27 हजार रिक्त पदों पर रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रखा यथावत

प्रदेश शिक्षक भर्ती में 27 हजार रिक्त पदों पर रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रखा यथावत
UPT | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Dec 08, 2024 11:23

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया...

Dec 08, 2024 11:23

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के तहत रिक्त 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बेसिक शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अधिकार मिल गया है।

क्या है पूरा मामला?
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। इस फैसले के परिणामस्वरूप लगभग 1.37 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हो गए थे। इन रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार ने दो चरणों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की। पहले चरण में 68,500 और दूसरे चरण में 69,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। परीक्षाएं आयोजित की गईं और परिणाम घोषित होने के बाद अनारक्षित वर्ग के लिए कटऑफ 45% और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) व अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 40% निर्धारित किया गया। हालांकि पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 27,000 से अधिक पद रिक्त रह गए।

कटऑफ कम करने की मांग पर विवाद
कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और उत्तर पुस्तिकाओं के कथित बदलने के आरोप लगाते हुए कटऑफ अंक को कम करने की मांग की। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में गई। डबल बेंच ने आदेश दिया कि सरकार को रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए लेकिन कटऑफ में कोई बदलाव नहीं होगा। इस पर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कटऑफ कम करके रिक्त पदों को भरने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि रिक्त 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कटऑफ अंकों में कोई बदलाव नहीं होगा।

भर्ती प्रक्रिया के लिए रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब बेसिक शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ने संकेत दिया है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि स्कूलों में रिक्तियों को भरा जा सके और छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सके।

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