उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान के तहत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) की दर में वृद्धि का आदेश जारी किया है।
योगी सरकार की सौगात : यूपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, जानें कब से होगा लागू
Nov 15, 2024 01:14
Nov 15, 2024 01:14
महंगाई भत्ता की नई दरें
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पांचवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। इस प्रकार, पांचवें वेतनमान वाले कार्मिकों को अब 12% अधिक महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 239% से बढ़ाकर 246% किया गया है, जिससे उन्हें 7% की वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस बदलाव से यूपी में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाएगा।
भविष्य निधि में जमा होगा एरियर
महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो भविष्य निधि (पीएफ) के सदस्य हैं। ऐसे कर्मचारियों की 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक की देय राशि पीएफ में जमा की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी पीएफ का सदस्य नहीं है, तो उनकी एरियर राशि को पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि) में जमा किया जाएगा या फिर उन्हें एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) के रूप में दी जाएगी।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के कर्मचारियों को भी लाभ
जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं, उनके मामले में, देय अवशेष राशि का 10% टियर-एक पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। राज्य सरकार या नियोक्ता की ओर से इसके 13% के बराबर की अतिरिक्त राशि भी टियर-एक खाते में डाली जाएगी। इस प्रकार, एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में हुई इस वृद्धि का लाभ मिलेगा।
पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
जो कर्मचारी 1 जुलाई 2024 के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं या अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाए का नगद भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, जो अधिकारी या कर्मचारी आदेश जारी होने की तिथि से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी संपूर्ण देय राशि का नगद भुगतान मिलेगा।
किसे मिलेगा इस वृद्धि का लाभ
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य के नियमित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के स्थायी और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान के तहत पांचवें और छठवें वेतनमान वाले पदधारकों को मिलेगा।
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