हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदान से पहले डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई है। चुनाव आयोग ने इस मामले में सरकार को मंजूरी प्रदान की है...
हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम को मिलेगी पैरोल : चुनाव आयोग ने दी मंजूरी, लेकिन होंगी ये शर्तें...
Oct 01, 2024 17:10
Oct 01, 2024 17:10
इन शर्तों पर मिली पैरोल
चुनाव आयोग ने सरकार को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से बाहर आने की अनुमति दी है। हर बार की तरह चुनावी समय में राम रहीम को पैरोल पर बाहर आने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। इन शर्तों के अनुसार, वे हरियाणा में नहीं रहेंगे और चुनाव पर असर डालने, जनसभाएं आयोजित करने या सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अपील करने से उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। यदि वे इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी पैरोल तुरंत रद्द कर उन्हें वापस जेल भेजने का आदेश होगा।
सरकार का होगा अंतिम फैसला
हरियाणा चुनाव आयोग के प्रवक्ता एचसीएस अधिकारी मनीष लोहान के अनुसार, सरकार ने राम रहीम को आपात स्थिति के आधार पर पैरोल देने के लिए आयोग को पत्र लिखा था। पत्र में उल्लेख किया गया था कि राम रहीम जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेंगे और न ही वे चुनाव को प्रभावित करने जनसभा करने या सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अपील करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद, चुनाव आयोग ने सरकार से कहा कि वह इन सभी शर्तों की पुष्टि कर ले कि ये पूरी तरह से पालन की जाएंगी। इसके बाद, सरकार अपने स्तर पर यह निर्णय लेगी कि राम रहीम को पैरोल दी जाएगी या नहीं।
20 दिन की आपात पैरोल की मांग
रोहतक की सुनारिया जेल में दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम को 13 अगस्त को 21 दिनों की फरलो मिली थी, और वे 5 सितंबर को फिर से जेल लौट आए थे। जानकारी के अनुसार, राम रहीम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहर आना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जेल विभाग के माध्यम से 20 दिन की आपात पैरोल की मांग की है। सियासी हलकों में इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राम रहीम हर चुनाव के समय अपने अनुयायियों को संदेश देने में सक्रिय रहते हैं। उनका पंजाब से लगती विधानसभा सीटों पर भी प्रभाव माना जाता है।
चुनाव से पेैरोल का कनेक्शन
जब भी राम रहीम जेल से बाहर आए हैं, उसका चुनावों से संबंध बना रहा है। इस साल की बात करें तो राम रहीम 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिन की फरलो पर बाहर रहे, जो चुनाव प्रचार के दौरान था। लोकसभा चुनाव से पहले 19 जनवरी को उन्हें 50 दिन की पैरोल मिली। अक्टूबर 2022 में, राम रहीम 40 दिन के लिए बाहर आए, जब पंजाब में उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, और आदमपुर सीट पर भी उपचुनाव होना था।
हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले, जून 2022 में उन्हें 21 दिन की पैरोल मिली थी। इससे पहले, फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें 21 दिन की फरलो दी गई। जनवरी 2023 में, जब हरियाणा में पंचायत चुनाव थे, तब राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए। जुलाई 2023 में पंचायत के उपचुनाव भी थे। नवंबर 2023 में, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब उन्होंने 21 दिन की फरलो प्राप्त की। अब, 13 अगस्त 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय उन्हें 21 दिन की फरलो दी गई है, और अब मतदान से ठीक पहले उनकी पैरोल को मंजूरी मिली है।
इन चुनाव में मिली पैरोल
- बरोदा उप चुनाव : 20 अक्तूबर 2020 को मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली। नंबर 2020 में उप चुनाव हुआ था।
- पंजाब विस चुनाव : फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की पैरोल मिली।
- राजस्थान विस चुनाव : 25 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की पैरोल मिली।
- लोकसभा चुनाव : 25 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव हुए। राम रहीम को 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल मिली।
- हरियाणा विस चुनाव : 13 अगस्त 2024 को राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली।
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