Antyodaya Anna Yojana : 7 से 25 दिसम्बर तक होगा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण

7 से 25 दिसम्बर तक होगा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण
UPT | गृहस्थी कार्डधारकों को नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण

Dec 07, 2024 02:00

अन्त्योदय लाभार्थियों को निर्धारित मात्रानुसार 17 किग्रा0 गेहू, एंव 18 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किलो खाद्यान्न) का वितरण होगा।

Dec 07, 2024 02:00

Short Highlights
  • उचित दर विक्रेताओं को निर्देश समय से दुकान खोलकर करें वितरण 
  • वितरण तिथियों के अनुसार दुकानें बंद पाए जाने पर होगी कार्रवाई
  • जिला पूर्ति अधिकारियों ने सभी उचित दर विक्रेताओं को जारी किए आदेश 
Meerut News : मेरठ में दिनांक 7 दिसंबर से 25 दिसम्बर तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, के निर्देश पर जनपद मेरठ में अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी कार्डधारको को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 में दिनांक 07 दिसम्बर 2024 से दिनांक 25 दिसम्बर 2024 तक वितरण किया जाएगा।

अन्त्योदय लाभार्थियों को निर्धारित मात्रानुसार
अन्त्योदय लाभार्थियों को निर्धारित मात्रानुसार 17 किग्रा0 गेहू, एंव 18 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किलो खाद्यान्न) का वितरण होगा। इसके अलावा पात्र गृहस्थ लाभार्थियों को निर्धारित मात्रानुसार 2.3 किग्रा0 गेहूॅ प्रति यूनिट एंव 2.7 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। 


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साथ-साथ अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास
साथ-साथ अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास- अक्टूबर, नवम्बर, व दिसम्बर 2024 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0-18/- प्रति किग्रा0 की दर रू0-54/- के वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि वितरण तिथि के शुरुआती तिथियों में अक्सर दुकान बन्द रखकर वितरण कार्य नहीं किया जा रहा है।

कृत्रिम रूप से कार्डधारकों में अभाव पैदा किया जाता है
कृत्रिम रूप से कार्डधारकों में अभाव पैदा किया जाता है। जिससे कार्डधारकों में रोष व्याप्त रहता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वह वितरण तिथि दिनांक 07 दिसम्बर 2024 से दिनांक 25 दिसम्बर 2024 तक ससमय दुकान खोलकर वितरण कराना सुनिश्चित करें।

उचित दर विक्रेता के विरूद्व नियमानुसार कठोर कार्यवाही
अगर वितरण तिथियों के दौरान किसी भी उचित दर विक्रेता की दुकान बन्द पायी जाती है तो सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्व नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त पूर्ति निरीक्षकों/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त वितरण तिथियों में उचित दर दुकानों का निरीक्षण करते हुए कार्डधारकों को उपरोक्तानुसार मात्रा में खाद्यान्न वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

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