यमुना प्राधिकरण का बड़ा फैसला : अब 100 रुपये के स्टांप पर नहीं होगा एग्रीमेंट, खरीदारों को करना होगा ये काम

अब 100 रुपये के स्टांप पर नहीं होगा एग्रीमेंट, खरीदारों को करना होगा ये काम
UPT | यमुना प्राधिकरण

Sep 26, 2024 22:47

गुरुवार को खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए यमुना प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, यमुना प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में अब 100 रुपये...

Sep 26, 2024 22:47

Greater Noida News : गुरुवार को खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए यमुना प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, यमुना प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में अब 100 रुपये के एस्टाम्प पेपर पर होने वाले एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है, इससे बिल्डर और खरीदारों के बीच होने वाले धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। जिससे बिल्डर खरीदारों को आसानी से धोखा नहीं दे सकेंगे।

नई नीति के तहत एग्रीमेंट की प्रक्रिया
नई नीति के अनुसार, अब बिल्डर और खरीदार के बीच एग्रीमेंट टू लीज (संपत्ति के पट्टे का अनुबंध) करना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया में खरीदार को कुल कीमत का 10 फीसदी भुगतान करना होगा। यदि बिल्डर और खरीदार फ्लैट या संपत्ति बेचना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए यमुना प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अब प्राधिकरण की अनुमति के बिना खरीदार अपने फ्लैट को अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बेच सकेंगे। यह कदम खरीदारों और बिल्डरों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और दोनों पक्षों के बीच विवादों को भी कम करेगा।

यमुना प्राधिकरण ने इस फैसले के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर खरीदारों को सौंपें। इससे न केवल खरीदारों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण कार्य भी सुनिश्चित होगा। इससे न केवल बाजार में पारदर्शिता आएगी, बल्कि खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

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