Ghaziabad News : जीडीए ने ध्वस्त की अवैध कॉलोनी, आवासीय परिसर किया सील

जीडीए ने ध्वस्त की अवैध कॉलोनी, आवासीय परिसर किया सील
UPT | गाजियाबाद दुहाई में बन रही अवैध कालोनी को ध्वस्त करता जीडीए की जेसीबी।

Jan 16, 2025 11:39

दुहाई में अवैध कालोनी को ध्वस्त किया गया। जबकि मधुबन-बापूधाम में अवैध रूप से बने मकान में जीडीए की टीम ने सील लगा दी।

Jan 16, 2025 11:39

Short Highlights
  • जीडीए की प्रवर्तन टीम ने चलाया ध्वस्तीकरण अभियान
  • भूखंडों को काटकर उसकी बाउंड्रीवाल भी बनाई
  • आवासीय परिसर का किया जा रहा था व्यवसायिक उपयोग
Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण एवं अवैध कालोनियों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस क्रम में बुधवार को प्रभारी प्रवर्तन जोन-3 के नेतृत्व में दुहाई, मधुबन-बापूधाम में अभियान चलाया गया। जिसमें दुहाई में अवैध कालोनी को ध्वस्त किया गया। जबकि मधुबन-बापूधाम में अवैध रूप से बने मकान में जीडीए की टीम ने सील लगा दी।

जीडीए की प्रवर्तन टीम ने ध्वस्त करा दिया
बुधवार को चलाए गए अभियान के दौरान दुहाई गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी को जीडीए की प्रवर्तन टीम ने ध्वस्त करा दिया। दुहाई में खसरा संख्या-468 पर संजय चौधरी, अजय कुमार एवं संजीव चौधरी द्वारा अनधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। कॉलोनी में भूखंडों को काटकर उसकी बाउंड्रीवाल, सड़क, विद्युत पोल आदि लगा दिए गए थे।

जीडीए के सुरक्षा बल के द्वारा सभी को पीछे कर दिया
इन सभी को जीडीए की टीम ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त करा दिया।  जीडीए की टीम का मौके पर मौजूद बिल्डरों ने विरोध किया लेकिन जीडीए के सुरक्षा बल के द्वारा सभी को पीछे कर दिया। इसके बाद जेसीबी ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की।

अवैध कॉलोनियों में भूखंडों की खरीद-फरोख्त नहीं करें
जीडीए की टीम ने लोगों से अपील की है कि ऐसी अवैध कॉलोनियों में भूखंडों की खरीद-फरोख्त नहीं करें जिसका नक्शा पास ना हो। ऐसी कॉलोनियों में भूखंडों की खरीद से लोग परेशानी में पड़ सकते हैं।

मधुबन-बापूधाम योजना में अवैध भवन सील
जीडीए की प्रवर्तन टीम ने मधुबन-बापूधाम योजना में बने ईडब्ल्यूएस भवन संख्या-18/9 का आवासीय के अतिरिक्त व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर उक्त भवन को सील कर दिया गया है। जीडीए के अधिकारियों का कहना है कि भवन के व्यवसायिक उपयोग की कोई अनुमति प्राधिकरण से नहीं ली गई है।

आवासीय परिसर का व्यवसायिक उपयोग
आवासीय परिसर का व्यवसायिक उपयोग पूरी तरह से अवैध और कानून तौर पर गलत है। इस कारण से भवन को सील किया गया है। ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्यवाही के दौरान अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, समस्त सुपरवाइजर/मेट एवं प्राधिकरण पुलिस बल मौजूद रहे।

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