ब्यूटीशियन हत्याकांड : बच्चों की गवाही से खुला राज़, आरोपी को उम्रकैद

बच्चों की गवाही से खुला राज़, आरोपी को उम्रकैद
UPT | ब्यूटीशियन हत्याकांड

Aug 31, 2024 20:04

हरिनगर स्थित एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका नर्गिस की निर्मम हत्या के मामले में, न्यायालय ने आरोपी जावेद को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है...

Aug 31, 2024 20:04

Short Highlights
  • मेरठ के ब्यूटीशियन हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद की सजा
  • मृतका के बच्चों की गवाही से खुला राज़
  • आरोपी ने बच्चों के सामने काटी थी मां की गर्दन
Meerut News : मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में चार साल पहले एक दिल दहला देने वाले मामले पर न्यायिक परिणाम सामने आया है। जहां, हरिनगर स्थित एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका नर्गिस की निर्मम हत्या के मामले में, न्यायालय ने आरोपी जावेद को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने अपने फैसले में आरोपी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

नर्गिस को अपने साथ रखना चाहता था जावेद
बता दें कि 30 दिसंबर 2020 को हुई इस घटना में, टेंपो चालक जावेद ने नर्गिस के घर में घुसकर उसकी गला काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि जावेद और नर्गिस की दोस्ती थी और जावेद उसे अपने साथ रखना चाहता था। लेकिन नर्गिस के इनकार करने पर उसने इस भयानक अपराध को अंजाम दिया। घटना के समय नर्गिस अपने पांच बच्चों के साथ घर पर थी, जबकि उसके पति काम पर गए हुए थे।



बच्चों की गवाही रही अहम
इस मामले में नर्गिस के बच्चों की गवाही काफी अहम साबित हुई। विशेष रूप से, उसके 10 साल के बेटे शाह फैसल ने न्यायालय में पूरी आंखों-देखी सुनाई। उसने बताया कि वारदात वाले दिन, वह और उसका भाई अनीश, अर्थ, अब्दुल्ला व साथ ही उसकी छोटी बहन हिब्जा घर पर मां नर्गिस के साथ थे। इस दौरान, जावेद घर पर आया और दरवाजे को ताला लगाकर बंद कर लिया। इसके बाद उसने नर्गिस से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। नर्गिस के मना करने के बाद जावेद ने बच्चों को डांटकर छत पर भेज दिया। 

बच्चों के सामने काट दी मां की गर्दन
शाह फैसल के अनुसार, जब वे मां की चीखें सुनकर नीचे आए, तो उन्होंने देखा कि जावेद ने नर्गिस के बाल पकड़ रखे थे और छुरी से उसकी गर्दन काट रहा था। बच्चों के शोर मचाने पर पड़ोसी आ गए और जावेद को कमरे में बंद कर दिया। इसके अलावा, शाह फैसल के दो छोटे भाइयों ने भी न्यायालय में गवाही दी।

जावेद को उम्रकैद की सजा
ब्रह्मपुरी पुलिस ने इस मामले में गहन जांच की और मजबूत साक्ष्य जुटाए। न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्य और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में जावेद को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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