प्रधानाचार्य,प्रधानाध्यापकों के लिये कुल सेवावधि 15 वर्ष होगी। जिसमे से प्रधानाचार्य,प्रधानाध्यापक की पद पर न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार : 15 अक्टूबर तक करें ऑनलाईन आवेदन, जाने क्या हैं शर्तेे
Sep 24, 2024 08:13
Sep 24, 2024 08:13
- जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से आवेदन
- शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए होगा चयन
- योग्य शिक्षक ही कर सकेंगे आनलाइन आवेदन
आनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति
ऐसे इच्छुक प्रधानाचार्य/अध्यापक जो मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु आवेदन करना चाहते हो, वे दिनाक 15 अक्टूबर 2024 तक http://school.upmsp.edu.in के माध्यम से आनलाइन आवेदन करते हुये आनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति समस्त संलग्नो सहित दिनांक 16 अक्टूबर 2024 की सायं 04-00 बजे तक संस्थाधिकारी के माध्यम से उनके कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। इस सम्बन्ध में विद्यालय में कार्यरत शिक्षको को भी अवगत कराये।
आवेदन करने हेतु अर्हता निम्नवत है
प्रधानाचार्य,प्रधानाध्यापकों के लिये कुल सेवावधि 15 वर्ष होगी। जिसमे से प्रधानाचार्य,प्रधानाध्यापक की पद पर न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो। अध्यापकों के लिये 10 वर्ष सेवा अवधि मान्य होगी। अवधि की गणना आवेदन वर्ष के पूर्व शैक्षिक सत्र के अन्तिम दिवस अर्थात 31 मार्च की आगणित की जायेगी। मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु वही शिक्षक अर्ह होंगे। जिनकी नियुक्ति तत्समय निर्धारित प्रक्रिया अथवा शिक्षा अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-ई०एम०-1443/15-7-2001(9)/2000 दिनाक 10.08.2001 द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार हुई हो।
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