Meerut News : मेरठ में गैंगरेप के पांच आरोपियों को 20 साल की कठोर सजा, एक को 2 साल का कारावास

मेरठ में गैंगरेप के पांच आरोपियों को 20 साल की कठोर सजा, एक को 2 साल का कारावास
UPT | मेरठ में गैंगरेप के पांच आयोपियों को अदालत ने 20 के कठोर कारावास की सजा सुनाई

Dec 19, 2024 20:46

अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करके गैंगरेप के पांच आरोपियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 12000-12000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवाई है। 

Dec 19, 2024 20:46

Short Highlights
  • थाना मवाना पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की पैरवी
  • तीन साल में पुलिस ने अदालत में सशक्त पैरवी कर दिलवाई सजा
  • सभी आरोपियों पर लगा 12 हजार रुपये का अर्थदंड 
Meerut News : मेरठ में गैंगरेप के पांच आयोपियों को अदालत ने 20 के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषसिद्ध अपराधियों पर 12000-12000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना मवाना पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करके गैंगरेप के पांच आरोपियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 12000-12000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवाई है। 

थाना मवाना पर पंजीकृत मुअसं 398/2021 
दिनाक 26 अगस्त 2021 को पीड़िता ने सूचना दी कि पकंज पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम पहाडपुर थाना मवाना जनपद मेरठ, वसीम पुत्र इलियास निवासी भट्टे वाली मस्जिद के पास अटौरा रोड मौ0 कल्याण सिंह कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ, सोहेल उर्फ टिर्री पुत्र ताहिर तेली अटौरा बाईपास रोड कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ, राहुल पुत्र ब्रजपाल निवासी मुबारिकपुर रोड कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ, मारुफ पुत्र अल्लामेहर निवासी चौधरीपुरा कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ और वसीम पुत्र रियाज उर्फ रियाजुद्दीन निवासी ग्राम खेड़ी मनिहार थाना मवाना जनपद मेरठ द्वारा गैंगरेप व वीडियों वायरल करने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया था।

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मुकदमा में आरोपियों को भी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था
मुकदमा में आरोपी वसीम, सोहेल उर्फ टिर्री को 28 अगस्त 2021 को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद अन्य आरोपियों को भी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने 24 नवंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

एक अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड
अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य एकत्र कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप आज न्यायालय अपर एवं जिला सत्र न्यायधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय जनपद मेरठ द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 12000-12000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। एक अभियुक्त पकंज पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम पहाडपुर थाना मवाना जनपद मेरठ को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। 

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