सुविधा डायग्नोस्टिक सेन्टर शाँप नं0-01 अंसारपुरा हापुड रोड मेरठ एवं आरएस इमेजिंग सेन्टर हापुड रोड मेरठ पर छापेमारी कार्रवाई की गई।
Meerut News : शहर के डायग्नोस्टिक सेन्टर पर ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप, मिली खामियां, नोटिस जारी
Sep 20, 2024 01:42
Sep 20, 2024 01:42
- पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत सेंटरों पर की छापेमारी
- नियमों का पालन न करने पर सील किए जाएंगे सेंटर
- टीम की छापेमारी से डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों में हड़कंप
नियमों का पालन करते हुए चिकित्सा कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश
इस दौरान नोडल अधिकारी ने समस्त अल्ट्रासाउण्ड,इमेजिंग सेंटर,डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम-1994 के अन्तर्गत नियमों का पालन करते हुए चिकित्सा कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी मेरठ ने बताया कि शासन,जिलाधिकारी,समुचित प्राधिकारी जनपद मेरठ के निर्देशानुसार पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड संस्थानों पर अनिल श्रीवास्तव नगर मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी(प्रशासन)जनपद मेरठ एवं डा. महेश चन्द्रा नोडल अधिकारी(स्वास्थ्य)जनपद मेरठ द्वारा संयुक्त रूप से सुविधा डायग्नोस्टिक सेन्टर शाँप नं0-01 अंसारपुरा हापुड रोड मेरठ एवं आरएस इमेजिंग सेन्टर हापुड रोड मेरठ पर छापेमारी कार्यवाही की गई।
इमेजिंग सेन्टर, डायग्नोस्टिक सेन्टर संचालकों को निर्देश
इस दौरान अल्ट्रासाउण्ड संस्थानों पर पायी गयी कमियों में सुधार हेतु संस्थान के स्वामी, संचालकों को स्पष्टीकरण पत्र प्रेषित किया जायेगा। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने समस्त अल्ट्रासाउण्ड,इमेजिंग सेन्टर, डायग्नोस्टिक सेन्टर संचालकों को निर्देश दिए कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत नियमों का पालन करते हुए चिकित्सा कार्य कराना सुनिश्चित करें।
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