पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट लाल बहादुर सिंह और क्षेत्राधिकारी विवेक जावला ने शहर की कई पटाखा दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
पटाखा दुकानों का निरीक्षण : बिना लाइसेंस बिक्री और घरों में अवैध भंडारण की सूचना झूठी निकली
Oct 19, 2024 19:54
Oct 19, 2024 19:54
निरीक्षण के दौरान नगर के पसरहट्टा, गिरधर का चौराहा, वासलीगंज स्थित चार दुकानों (थाना कोतवाली शहर क्षेत्र), तुलसी चौक, इमरती चौक, इमामबाड़ा, लाल डिग्गी, और सबरी इलाके की दुकानों (थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र) का दौरा किया गया। अधिकारियों ने दुकानों में रखे पटाखों की मात्रा की जांच की और पाया कि सभी दुकानों में पटाखों का भंडारण 15 किलोग्राम से कम था। इसके साथ ही, दुकानों का नवीनीकरण प्रमाणपत्र भी सही पाया गया, जो कि 31 मार्च 2025 तक वैध था।
निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया
निरीक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत, जिसमें बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री और अवैध भंडारण का आरोप लगाया गया था, वह गलत साबित हुई। निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो सके कि बिना लाइसेंस पटाखे बेचे जा रहे हैं या घरों में अवैध भंडारण हो रहा है।
निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखों का भंडारण न करने के निर्देश
सभी संबंधित दुकानदारों ने अग्निशमन यंत्र लगाए हुए थे, जो कार्यशील स्थिति में पाए गए। इसके साथ ही, नगर मजिस्ट्रेट ने स्थायी लाइसेंस धारक दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि वे निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखों का भंडारण न करें। यदि भविष्य में किसी दुकान पर निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में पटाखे पाए गए, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह निरीक्षण प्रशासन की सतर्कता और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था, जिससे यह साफ हो सके कि बाजार में पटाखों की बिक्री सही तरीके से हो रही है और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है।
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