Sonbhadra News : दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कठोर सजा

दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कठोर सजा
UPT | Sonbhadra News

Feb 07, 2024 20:21

साढ़े सात वर्ष पूर्व एक नाबालिग दलित लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अब जाकर आरोपित को दोषी करार दिया गया। जिसके चलते अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए आरोपी अमित यादव को दोषसिद्ध करार दिया।

Feb 07, 2024 20:21

Short Highlights
  • सजा के साथ डेढ़ लाख रुपये का लगाया अर्थदंड, नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त काटेगा सजा
  • साढ़े सात वर्ष पूर्व नाबालिग दलित लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला, अब मिली सजा
Sonbhadra News : साढ़े सात वर्ष पूर्व एक नाबालिग दलित लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अब जाकर आरोपित को दोषी करार दिया गया। जिसके चलते अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए आरोपी अमित यादव को दोषसिद्ध करार दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने अमित यादव को 10 वर्ष की कठोर कैद एवं एक लाख 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही कहा कि अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी। 

यह था पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित किशोरी की मां ने थाने में दी तहरीर देते हुए केस दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि 5 अप्रैल 2016 को वह अपने गांव गई थी। इसी दौरान शाम के समय करीब छह बजे उसकी नाबालिग बेटी को ब्लॉक रोड रामगढ़ निवासी एक युवक भगा ले गया। इस संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। जिसमें दोषी अमित यादव निवासी पकरहट, थाना पन्नूगंज, का नाम प्रकाश में आया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में अपहरण, दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अमित यादव को दोषसिद्ध पाते हुए उसे 10 वर्ष की कठोर कैद एवं एक लाख 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने इस मामले में बहस की।

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