सोनभद्र न्यूज़ : नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दिया ये आदेश

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दिया ये आदेश
UPT | जिला कोर्ट सोनभद्र

Mar 06, 2024 22:23

जिला कोर्ट ने बुधवार को विंढमगंज थाना प्रभारी को दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट अमित वीर सिंह...

Mar 06, 2024 22:23

Short Highlights
  • एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना का आदेश
  • 27 जनवरी-2024 की है घटना
Sonbhadra News : जिला कोर्ट ने बुधवार को विंढमगंज थाना प्रभारी को दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विंढमगंज थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना का आदेश दिया है। कोन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के नाना की ओर से वकील रोशन लाल यादव के जरिए दाखिल धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला
नाबालिग के नाना ने दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि वह अपनी 14 वर्षीय नातिन को बचपन से ही अपने यहां रखकर पालन पोषण किया है। अभी भी वह उसी के यहां रहती है। घटना के एक सप्ताह पहले वह अपनी बड़ी बहन के घर गई थी। घटना 27 जनवरी-2024 को दोपहर करीब 12 बजे की है। जब नातिन ने अपनी बड़ी बहन के घर से मेरे यहां आने के लिए कही तो उसकी बड़ी बहन ने मोटरसाइकिल से जा रहे परचित विनय कुमार गुप्ता से कोन बाजार तक छोड़ने के लिए कह दिया। जब कोन की ओर न जाकर विंढमगंज की ओर ले जाने लगा तो पीड़िता ने उसे रोका, तो उसने कहा कि कुछ विंढमगंज काम है उसके बाद छोड़ देंगे। इसके बाद जंगल में ले जाकर उसके साथ जमीन पर पटककर जबरन बलात्कार किया। घटना को अंजाम देने के बाद वह नाबालिग को कचनरवा बाजार में छोड़कर फरार हो गया।

कोई कार्रवाई नहीं हुई
प्रार्थना पत्र में नाना ने बताया है कि घटना के बाद किसी तरह नातिन खून से लथपथ हाल में घर पहुंची और सारी बात बताई। दूसरे दिन थाने में जाकर घटना के बारे में जानकारी दिया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 9 फरवरी-2024 को एसपी को सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अंतिम थक हारकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया हूं। इसके बाद जब अदालत ने थाने से रिपोर्ट मांगा तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं मिला। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए विंढमगंज थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना का आदेश दिया है।

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