कोर्ट का फैसला : नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 60 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 60 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
UPT | कोर्ट का फैसला

Dec 01, 2024 00:59

तीन वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग  लड़की के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने व गर्भ ठहरने पर शादी से इनकार करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है...

Dec 01, 2024 00:59

Sonbhadra News : तीन वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग  लड़की के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने व गर्भ ठहरने पर शादी से इनकार करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताईे गई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। 

शादी का झांसा देकर करता रहा शोषण
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 11 जनवरी 2022 को  चोपन थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर विकास पुत्र रामेश्वर हलवाई निवासी कन्हौरा थाना चोपन अवैध संबंध बनाता रहा। जब बेटी को करीब 3 माह का गर्भ ठहर गया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं विकास के माता पिता ने भी शादी करने से इनकार कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने 11 जनवरी 2022 को बलात्कार व पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने बयान लेने के बाद  पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में बलात्कार और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। 



दोषीसिद्ध होने पर सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने। सात गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी विकास को 20 वर्ष की कैद व  60 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी व नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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