रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को बड़ी राहत : आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने किया दोषमुक्त, दूसरी बार किया बरी

आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने किया दोषमुक्त, दूसरी बार किया बरी
UPT | पूर्व सांसद जयाप्रदा

Oct 16, 2024 19:45

फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को उन्हें साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

Oct 16, 2024 19:45

Rampur News : फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को उन्हें साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जयाप्रदा के खिलाफ यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था, जब उन पर आरोप था कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन का वीडियो वायरल होने के बाद स्वार थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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एमपी-एमएलए कोर्ट में रहा था मामला
इस मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने सभी साक्ष्यों की जांच के बाद पाया कि जयाप्रदा के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, जिससे उन्हें दोषी ठहराया जा सके। कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया, तब जयाप्रदा स्वयं भी मौजूद थीं। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। इस फैसले से जयाप्रदा और उनके समर्थकों को बड़ी राहत मिली है।



आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राहत मिली
यह पहली बार नहीं है जब जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राहत मिली है। इससे पहले, 2019 में केमरी थाने में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के खिलाफ दिए गए एक आपत्तिजनक भाषण के मामले में भी जयाप्रदा पर आरोप लगाए गए थे। उस मामले में भी कोर्ट ने गवाहों की कमी के चलते उन्हें दोषमुक्त कर दिया था।

दूसरी बार कोर्ट ने किया बरी
जयाप्रदा के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में यह दूसरी बार है जब कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। उनके राजनीतिक जीवन और छवि के लिए यह फैसला एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के खारिज होने से न केवल उन्हें कानूनी राहत मिली है, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण विजय साबित हुई है।

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