आदेश में कहा गया है कि यदि 20 दिनों के भीतर यह राशि नहीं चुकाई जाती है, तो कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किया जाएगा। यह मामला...
Rampur News : सांसद मोहिबुल्लाह की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट का आदेश, एक लाख रुपए मासिक की राशि देने में विफल रहे
Oct 21, 2024 19:44
Oct 21, 2024 19:44
जंगम संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश
नोटिस के अनुसार, मोहिबुल्लाह, जो ग्राम राजनगर के निवासी हैं, ने कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की और 5,30,000 रुपये की राशि नहीं दी। इसलिए, पुलिस को निर्देशित किया गया है कि नई दिल्ली में उनकी जंगम संपत्ति को कुर्क किया जाए।
ये भी पढ़ें : सरसावा एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन : उड़ानें शुरू होने में लगेगा समय, कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी
कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किया जाएगा
आदेश में कहा गया है कि यदि 20 दिनों के भीतर यह राशि नहीं चुकाई जाती है, तो कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किया जाएगा। यह मामला रामपुर के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मामला है, जिसमें सांसद की जिम्मेदारी और उनके परिवार की भलाई का प्रश्न है। इस घटनाक्रम ने समाज में कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। रामपुर में नागरिकों ने इस आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे समाज में पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।
ये भी पढ़ें : Gonda News : नगर पालिका ने 15 बड़े बकायदारों को भेजा नोटिस, संपत्ति कुर्क करने की दी चेतावनी
Also Read
22 Oct 2024 02:04 PM
मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से एक प्रेमी की बेवफाई का मामला सामने आया है। प्रेमी के खातिर प्रेमिका अपने घर बार छोड़कर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां प्रेमी ने कॉल करके प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया। इससे आहत होकर... और पढ़ें