रामपुर में पिछले साल दो वकीलों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियंक खरगे पर मुकदमा दर्ज करवाया था।
सनातन धर्म टिप्पणी विवाद : रामपुर कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खरगे मामले में मांगी जांच रिपोर्ट
Jul 22, 2024 21:01
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2023 में दर्ज किया था मामला
शिकायतकर्ता वकीलों, राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता, ने आरोप लगाया कि उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खरगे की टिप्पणियों ने न केवल उनकी व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, बल्कि समाज में धार्मिक समुदायों के बीच तनाव भी पैदा किया है। यह मामला सितंबर 2023 में रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।
इन धाराओं के तहत दर्ज मामला
पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 295ए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ये धाराएं धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित हैं। हालांकि, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एक वर्ष बीत जाने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
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एमपी-एमएलए कोर्ट में भी याचिका दायर
इस स्थिति के मद्देनजर, अधिवक्ता राम सिंह लोधी ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह पुलिस से इस मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगे। न्यायालय ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए सिविल लाइंस पुलिस से विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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