संभल एसपी का बयान : पुरानी कोतवाली भी वक्फ संपत्ति पर बनी, सभी कागजातों का फिर से होगा वेरिफिकेशन

पुरानी कोतवाली भी वक्फ संपत्ति पर बनी, सभी कागजातों का फिर से होगा वेरिफिकेशन
UPT | संभल जिले के डीएम और एसपी

Jan 02, 2025 20:12

संभल जिले के डीएम और और एसपी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि अब तक उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह सामने आया...

Jan 02, 2025 20:12

Sambhal News : संभल जिले के डीएम और एसपी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि अब तक उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह सामने आया है कि जिस कोतवाली में हम बैठे हैं, उसका निर्माण 1905 या 1906 में हुआ था। यह भी वक्फ की संपत्ति हो सकती है।

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ओवैसी ने किया था ये दावा
दरअसल, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद के पास वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि, उस समय जिलाधिकारी ने इस आरोप का खंडन करते हुए इसे नगर पालिका की संपत्ति बताया था।



इन मामलों में होगी कार्रवाई
एसपी ने कहा कि सभी उपलब्ध दस्तावेजों का दोबारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें वक्फ एक्ट 1995 की धारा 56 के किसी भी उल्लंघन की जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां-जहां वक्फ कानून के उल्लंघन, फर्जीवाड़ा या बेनामी संपत्तियों का मामला सामने आएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस विशेष मामले में एसडीएम, सीओ और ईओ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर एक अभियोग दर्ज किया जाएगा। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा अभियोग
जब उनसे पूछा गया कि अभियोग किसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा, तो एसपी ने कहा कि फिलहाल इसे अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। हालांकि जिन लोगों ने यह दस्तावेज समय-समय पर प्रस्तुत किए हैं या जहां से भी यह दस्तावेज संबंधित हैं, उनके खिलाफ विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

शहर का ये हिस्सा वक्फ बोर्ड की संपत्ति
डीएम ने बताया कि यह मामला पूरे शहर को कवर करता है, जो लगभग चार किलोमीटर के दायरे में फैला है, जिसमें आसपास के गांव भी शामिल हैं। थाने से जुड़े विवाद पर उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज मिले हैं, उनमें 20 बिंदु शामिल हैं। इन बिंदुओं के अनुसार, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की चौहद्दी के भीतर आने वाली संपत्ति वक्फ बोर्ड की है।

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