सीओ समेत 10 पुलिसवालों पर गिरी गाज : भाजपा नेता की शिकायत पर तीन बेकसूरों को भेजा जेल, इस दिन होगी पेशी

भाजपा नेता की शिकायत पर तीन बेकसूरों को भेजा जेल, इस दिन होगी पेशी
UPT | प्रतीकात्मक तस्वीर

Jan 07, 2025 19:20

संभल जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सिंह के निर्देश पर सीओ और 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। यह जांच 13 जनवरी तक कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर आधारित होगी...

Jan 07, 2025 19:20

Sambhal News : संभल जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सिंह के निर्देश पर सीओ और 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। यह जांच 13 जनवरी तक कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर आधारित होगी। मामला एक भाजपा नेता द्वारा झूठे गोलीकांड के आरोप में तीन निर्दोष व्यक्तियों को जेल भेजने से संबंधित है। पुलिस ने इस मामले की गहरी जांच शुरू की है ताकि दोषियों का पर्दाफाश हो सके।

भाजपा नेता ने की थी शिकायत
दरअसल, चंदौसी के भाजपा नेता और राशन डीलर प्रेमपाल सिंह ने 27 जुलाई 2024 की रात को बहजोई से लौटते समय पतरौआ के पास कुछ लोगों द्वारा उन पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। इसके आधार पर पुलिस ने उसी रात चंदौसी के लोधियान मोहल्ला के दिलीप, हेमंत और श्यामलाल को हिरासत में ले लिया। लेकिन बाद में यह मामला संदिग्ध हो गया और जांच के दायरे में आ गया।



तीनों से जबरन जुर्म कबूल कराया
आरोप है कि पुलिस ने इन तीनों व्यक्तियों को तीन दिनों तक बुरी तरह प्रताड़ित किया और फिर जंगल में ले जाकर दिलीप के हाथ में तमंचा देकर उसका वीडियो बनवाया। इसके बाद पुलिस ने इनसे जबरन जुर्म कबूल कराया और उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन बाद में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आदेश पर मामले की दोबारा जांच कराई गई, जिससे यह खुलासा हुआ कि भाजपा नेता ने खुद अपने शरीर में गोली इंप्लांट कराई थी। 

चालीस दिनों तक रहना पड़ा जेल में
पुलिस की लापरवाही की वजह से निर्दोष व्यक्तियों को 40 दिन तक जेल में रहना पड़ा। जब पीड़ितों ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो सीओ डॉ. प्रदीप कुमार का तबादला गुन्नौर कर दिया गया। इस प्रकरण पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाब देवी ने भी पीड़ितों से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की। 

इनके खिलाफ बैठाई गई जांच
इसके बाद पीड़ितों ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने तत्कालीन सीओ डॉ. प्रदीप कुमार, एसआई रामकुमार सिंह, मियांजान खां, प्रशांत मलिक, मुख्य आरक्षी भूदेव राज, दीपांशु, केशव कुमार, विनोद कुमार और प्रज्ज्वल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला अब अदालत में विचाराधीन है और जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

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