बुढ़ाना। हाईकोर्ट के आदेश और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शनिवार अपराह्न करीब 3 बजे तहसील क्षेत्र के गांव फतेहपुर खेड़ी में अवैध निर्माण गिरवाया गया। उप जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार राजस्व विभाग की टीम, पुलिस बल और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करवाई।
कार्रवाई और कारण
थाना फुगाना क्षेत्र के फतेहपुर खेड़ी ग्राम सभा ने हाईकोर्ट में याचिका और नोटिस दायर की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसी आदेश के आलोक में उप जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने प्लॉट संख्या 334 पर किया गया अवैध कब्जा जेसीबी मशीन से तोड़वाया।
कार्रवाई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिस भूमि पर कब्जा था, वह गांव के तालाब की जमीन है और ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कर लिया गया था। पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर अवैध निर्माण गिरवाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया।
कार्रवाई के वक्त मौके पर दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। जेसीबी मशीन से पुलिस और राजस्व कर्मचारियों के निर्देश पर अवैध निर्माण ढहा दिया गया। प्रशासन ने साइट से कोई विशिष्ट संपत्ति ले जाने या किसी की गिरफ्तारी की जानकारी सार्वजनिक नहीं की।
उप जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने चेतावनी भी दी और कहा, “दोबारा कब्जा करने पर कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने साफ किया कि भविष्य में भी किसी को सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आगे क्या होगा
प्रशासन ने बताया कि अब जमीन की स्थिति का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा और तालाब की पहचान कायम रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय लोगों से भी कहा गया है कि किसी प्रकार का अवैध निर्माण या कब्जा होने पर तत्काल राजस्व कार्यालय को सूचित करें ताकि समय पर कार्रवाई हो सके।
स्रोत: अमर उजाला

