एक अक्टूबर से बदले 10 बड़े नियम : यूपी सहित अन्य राज्यों में होगा बदलाव, जानें आम आदमी की जेब पर पड़ेगा क्या असर

यूपी सहित अन्य राज्यों में होगा बदलाव,  जानें आम आदमी की जेब पर पड़ेगा क्या असर
UPT | एक अक्टूबर से बदले 10 बड़े नियम

Oct 01, 2024 15:44

अक्टूबर से देशभर में आधार कार्ड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और आयकर जैसे 10 बड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इन परिवर्तनों का सीधा असर आम जनता की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा...

Oct 01, 2024 15:44

Short Highlights
  • 1 अक्टूबर से कई बड़े नियमों में बदलाव
  • आधार कार्ड, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना का बदला नियम
  • शेयर बायबैक पर नया टैक्‍स नियम लागू
New Delhi News : आज से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो गई है और इस महीने भी यूपी सहित अन्य राज्यों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से देशभर में आधार कार्ड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और आयकर जैसे 10 बड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इन परिवर्तनों का सीधा असर आम जनता की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। दरअसल, इस महीने की पहली तारीख को लोगों को सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों ने अक्टूबर के पहले दिन 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी हैं। ऐसे में चलिए, जानते हैं कि आज से देश भर में और कौन-कौन से बदलाव लागू हो रहे हैं।

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं। इस महीने भी 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई है। भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के अनुसार, सितंबर में दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर 1652.50 रुपये से बढ़कर 1691.50 रुपये हो गया था, जिसमें 39 रुपये की वृद्धि हुई थी।



अक्टूबर के पहले दिन भी सिलेंडर की कीमतों में और वृद्धि की गई है। अब दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढ़कर 1740 रुपये हो गई है। इसी प्रकार, मुंबई में यह कीमत 1644 रुपये से बढ़कर 1692.50 रुपये, कोलकाता में 1802.50 रुपये से बढ़कर 1850.50 रुपये और चेन्नई में 1855 रुपये से बढ़कर 1903 रुपये कर दी गई है।

एटीएफ की कीमतों में कटौती
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां न केवल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं, बल्कि हवाई ईंधन यानी एटीएफ और सीएनजी-पीएनजी के दामों में भी संशोधन करती हैं। सितंबर में एटीएफ की कीमतों में कमी की गई थी, जिसके तहत दिल्ली में यह अगस्त के 97,975.72 रुपये प्रति किलोलीटर से घटकर 93,480.22 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया था। अब अक्टूबर की पहली तारीख को यह और सस्ता होकर 87,597.22 रुपये प्रति किलोलीटर पर आ गया है।

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड में बदलाव
आज से एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किया गया है। बैंक ने अपने कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम को संशोधित किया है। नए नियमों के अनुसार, एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर ऐपल उत्पादों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडेम्पशन को हर कैलेंडर तिमाही में एक उत्पाद तक सीमित कर दिया है।

सुकन्या समृद्धि योजना में नया नियम
सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है। अब केवल बेटियों के कानूनी अभिभावक ही इस योजना के तहत खाता संचालित कर सकते हैं। अगर किसी बेटी का सुकन्या समृद्धि खाता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खोला गया है, जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो उसे यह खाता उसके असली अभिभावक या कानूनी अभिभावक को हस्तांतरित करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो खाता बंद किया जा सकता है।

PPF योजना में बदलाव
पीपीएफ योजना के तहत भी तीन महत्वपूर्ण बदलाव 1 अक्टूबर से प्रभावी हो रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 21 अगस्त 2024 को नए नियमों की गाइडलाइन जारी की थी। नए नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो उसे दो खातों को पहले खाते में मर्ज करना होगा। इसके अलावा, कुछ बदलाव नाबालिग खातों और एनआरआई खातों से भी संबंधित हैं, जो योजना के संचालन में नया दृष्टिकोण पेश करते हैं।

शेयर बायबैक पर नया टैक्‍स नियम
1 अक्टूबर से शेयर बायबैक के संबंध में एक महत्वपूर्ण नया नियम लागू किया जा रहा है। इसके तहत, अब शेयरधारकों को बायबैक से होने वाली आय पर टैक्‍स का भुगतान करना होगा, जो कि डिविडेंड के टैक्‍सेशन पर लागू होगा। यह बदलाव कंपनियों से टैक्‍स का बोझ शेयरधारकों पर स्थानांतरित करेगा, जिससे निवेशकों को अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।

आधार कार्ड से संबंधित नया प्रावधान
केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के स्थान पर आधार नामांकन ID के उपयोग की अनुमति को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। यह निर्णय पैन के दुरुपयोग और दोहराव को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन ID का उल्लेख नहीं कर सकेंगे। इस बदलाव के तहत, अधिनियम की धारा 139AA के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख अनिवार्य है।

इनकम टैक्स में बदलाव
बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स से संबंधित कई बदलावों की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। इनमें TDS दरों में बदलाव और डायरेक्‍ट टैक्‍स विवाद से विश्वास योजना 2024 का शामिल होना है। अब बॉन्‍ड के तहत फ्लोटिंग रेट पर 10 फीसदी TDS कटौती लागू होगी, जबकि धारा 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS की दरें घटाकर 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दी गई हैं। इसके अलावा, नई योजना के तहत पेंडिंग टैक्स मामलों का समाधान किया जाएगा।

क्रेडिट कार्ड और सेवाओं में बदलाव
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने बचत खातों के लिए कुछ क्रेडिट-संबंधी सेवा शुल्क में संशोधन की घोषणा की है। इस बदलाव में न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखने, डिमांड ड्राफ्ट जारी करने, डीडी की कॉपी बनाने, चेक (ईसीएस सहित), वापसी शुल्क और लॉकर रेंट चार्ज जैसे पहलू शामिल हैं। ये नए शुल्क 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। इसके अलावा, ICICI बैंक की वेबसाइट के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 से ग्राहक पिछले कैलेंडर तिमाही में 10,000 रुपये खर्च करके दो फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का लाभ उठा सकेंगे। 

फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से संबंधित नियम
एक अक्तूबर से, फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग पर भी एक नया नियम लागू होगा, जिसके तहत सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन रेट (STT) बढ़ जाएगा। ऑप्शंस की बिक्री पर STT प्रीमियम के 0.0625 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत और फ्यूचर बिक्री पर STT ट्रेड प्राइस के 0.0125 प्रतिशत से बढ़कर 0.02 प्रतिशत हो जाएगा।

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