खुशखबरी : पीएफ अकाउंट के लिए अब नहीं जरूरी होगा आधार कार्ड, लाखों लोगों को मिली राहत

पीएफ अकाउंट के लिए अब नहीं जरूरी होगा आधार कार्ड, लाखों लोगों को मिली राहत
Uttar Pradesh Times | EPFO

Jan 18, 2024 15:29

EPFO ने अपने ऑफिशियल नोट में कहा है, कि यह निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकिरण (यूआईडीआई) के नए निर्देश के बाद लिया गया है। 

Jan 18, 2024 15:29

Delhi News : EPFO में खाता खुलवाने के लिए अब तक जन्म तिथि के प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड ही मान्य था। लेकिन यूआईडीआई के नये फैसले के बाद EPFO ने अपने नए नोटिफिकेशन में यह बात साफ कर दी है, कि अब जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड की कोई मान्यता नहीं होगी। इससे ऐसे बहुत से लोगों को राहत मिलेगी जिनकी आधार में जन्म तिथि गलत है। EPFO ने अपने ऑफिशियल नोट में कहा है कि यह निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकिरण (यूआईडीआई) के नए निर्देश के बाद लिया गया है। 

किन लोगों को मिलेगा लाभ 
बुजुर्ग एवं कम पढ़े – लिखे कर्मचारियों के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि बहुत से पीएफ पाने वाले कर्मचारियों को कई बार कंपनी सही डिटेल्स का हवाला देकर उनका पीएफ नहीं जमा करती है। आधार कार्ड को लेकर हाई कोर्ट के हाल के फैसलों में यह बात साफ हो गई है, कि आधार को जन्म के सबूत के रूप में मान्य करना गलत है। इससे पहले सरकार ने आधार को हर डॉक्यूमेंट में जरूरी बता रखा था। 

ईपीएफओ के लिए कौन से प्रमाण मान्य है- 
  1. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
  2. किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट।
  3. स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या टीसी जिसमें जन्म तिथि लिखी हों।
  4. जॉब की डिटेल्स
  5. केंद्रीय या राज्य पेंशन भुगतान आदेश
  6. सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र 

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