सुप्रीम कोर्ट में दिवंगत अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी को लेकर सुनवाई की गई, जिसमें उनके बेटे के बारे में नई जानकारी सामने आई है।
Atul Subhash Case : सुप्रीम कोर्ट में 4 साल के बेटे की कस्टडी पर सुनवाई, निकिता के वकील ने बताया पता
Jan 07, 2025 17:28
Jan 07, 2025 17:28
अतुल सुभाष की आत्महत्या केस
बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष ने पिछले साल पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और बाद में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में निकिता, उसकी मां निशा और भाई पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चल रहा है। हालांकि, अब तक अतुल सुभाष के बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसे लेकर उनके दादा-दादी ने लगातार सवाल उठाए थे।
कस्टडी याचिका का विरोध
अतुल सुभाष की मां ने बेटे की कस्टडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसके बाद इस मामले में नई जानकारी सामने आई। निकिता के वकील ने यह भी बताया कि बच्चे की कस्टडी मांगने वाली याचिका का विरोध किया गया, क्योंकि बच्चा कभी भी उन लोगों के पास नहीं रहा था और वे उसे अच्छे से नहीं जानते थे। इस पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने भी कहा, "माफ कीजिए, लेकिन बच्चा याची से बिल्कुल भी परिचित नहीं है।"
बच्चे को बेंगलुरु लाने का फैसला
कोर्ट के इस रुख के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अतुल सुभाष के माता-पिता को फिलहाल उनके बेटे की कस्टडी नहीं मिल सकेगी। निकिता के वकील ने बताया कि बच्चे को फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल से निकालकर बेंगलुरु लाया जा रहा है, क्योंकि निकिता जमानत की शर्तों के अनुसार बेंगलुरु में रह रही हैं। इसलिए बच्चे को भी वहीं रखा जाएगा, जबकि अब तक निकिता एनसीआर क्षेत्र में रहती थीं और बच्चा भी वहीं पढ़ाई कर रहा था।
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