स्वाति मालीवाल मामले में बड़ा खुलासा : सीसीटीवी से छेड़छाड़ की पुलिस ने जताई आशंका, बिभव ने फोन किया फॉर्मेट

सीसीटीवी से छेड़छाड़ की पुलिस ने जताई आशंका, बिभव ने फोन किया फॉर्मेट
UPT | बिभव

May 19, 2024 15:21

पुलिस ने ये भी बताया है कि सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबूत नष्ट करने की धारा आईपीसी 201 को पुलिस एफआईआर में जोड़ सकती है।

May 19, 2024 15:21

New Delhi : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) के घर पर आम पार्टी की राज्यसभा सांसद (Swati Maliwal) के साथ मारपीट का मामला में रोज नए खुलासे हो रहे है। मामले के आरोपी बिभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया है। पुलिस ने अब इस फोन को एक्सपर्ट के पास भेजा है, ताकि इसमें फोन में मौजूद डाटा के बारे में पता चलाया जा सके। पुलिस ने ये भी बताया है कि सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है। घटना के समय का सीसीटीवी ब्लैंक शो हो रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबूत नष्ट करने की धारा आईपीसी 201 को पुलिस एफआईआर में जोड़ सकती है।

सीसीटीवी से छेड़छाड़ की आशंका
पुलिस जांच में सामने आया है कि जेई स्तर के अधिकारी के पास भी सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी और डीवीआर का एक्सेस नहीं है। सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी पीडब्ल्यूडी के अधीन हैं। दिल्ली पुलिस को जेई यानी जूनियर इंजीनियर के जरिए सिर्फ एक वीडियो पैन ड्राइव मिली, जोकि जांच के दौरान ब्लैंक निकली। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि घटना के समय का सीसीटीवी भी गायब है। पुलिस को आशंका सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है और सीएम हाउस में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है

सीसीटीवी डीवीआर जब्त
बता दें कि AAP सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामला में दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस से सीसीटीवी डीवीआर जब्त कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि जेई स्तर के अधिकारी के पास भी सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी और डीवीआर का एक्सेस नहीं है। सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी पीडब्ल्यूडी के अधीन हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था।

पासवर्ड बताने से किया इनकार
सूत्रों के मुताबिक विभव कुमार ने अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मोबाइल में खराबी का हवाला देकर उसे मुंबई में फॉर्मेट कर दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मोबाइल से डिलीट डेटा को हासिल करने के लिए मुंबई जाने की जरूरत होगी। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विभव कुमार को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबूत नष्ट करने की धारा आईपीसी 201 को पुलिस एफआईआर में जोड़ सकती है।

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