लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को झटका लगा है। धनंजय सिंह को अपहरण के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। उनकी सज़ा पर बुधवार को सुनवाई होगी।
उठापटक : चुनाव लड़ने का संकेत मिलते ही धनंजय सिंह अपहरण मामले में दोषी करार
Mar 05, 2024 19:16
Mar 05, 2024 19:16
चार साल पुराने केस में दोषी ठहराया
मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम के खिलाफ अपहरण,रंगदारी व अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराई थी। चार साल पुराने केस में MP-MLA कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।
ये था मामला
दर्ज FIR के मुताबिक, संतोष विक्रम अपने दो सहयोगियों के साथ वादी अभिनव सिंघल का अपहरण कर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गये। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आये और अभिनव सिंघल से गाली-गलौज करते हुए घटिया सामग्री देने का दबाव डाला। जब अभिनव ने मना किया तो उसने धमकी दी और रंगदारी मांगी। जिसमें पूर्व सांसद को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत दे दी गई थी। मंगलवार को जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने धनंजय सिंह को उनके खिलाफ दर्ज अपहरण-रंगदारी मामले में दोषी करार दिया। संतोष विक्रम को भी दोषी पाया गया। पुलिस ने कोर्ट से ही धनंजय सिंह और उसके सहयोगी संतोष विक्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनकी सज़ा पर बुधवार को सुनवाई होगी।
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