हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाथरस में 2 जुलाई को बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी। जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट...
Hathras Stampede : हाथरस हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार, कहा- इस पर विचार नहीं करना
Jul 12, 2024 12:46
Jul 12, 2024 12:46
हाथरस भगदड़ की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता विशाल तिवारी ने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार को हाथरस भगदड़ मामले पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए, ताकि अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही का पूरा परिणाम सामने आ सके।
याचिकाकर्ता ने कहा...
हाथरस मामले को लेकर अदालत ने याचिकाकर्ता और वकील विशाल तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए मेडिकल सुविधाओं का होना पूरे देश में चिंता का विषय है। इसके बावजूद भी इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि इस जनहित याचिका पर सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस दलील को भी खारिज कर दिया।
जानिए कब और कैसे हुआ हादसा
उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरई गांव में 2 जुलाई को एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस सत्संग में आए लोगों की संख्या नियमित अनुमति से अधिक थी। सूचना के अनुसार सत्संग में 2.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, जबकि सिर्फ 80 हजार लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई थी। यह सत्संग बाबा नारायण हरि यानी सूरजपाल जाटव के नेतृत्व में था। इस घटना में 121 लोगों की मौत हो गई। ये मौतें कुचल जाने या दम घुटने के कारण हुआ हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने घटना के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी जांच शुरू कर दी है।
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