PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी : निकासी की सीमा बढ़ी, अब 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे

निकासी की सीमा बढ़ी, अब 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे
UPT | PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी

Sep 20, 2024 11:40

अगर आप भविष्य निधि (पीएफ) खाताधारक हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सरकार ने पीएफ निकासी की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है।

Sep 20, 2024 11:40

New Delhi : अगर आप भविष्य निधि (पीएफ) खाताधारक हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सरकार ने पीएफ निकासी की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इस बदलाव की जानकारी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी। उन्होंने बताया कि अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं और आपको पारिवारिक आपात स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो अब आप अपने पीएफ खाते से पहले की तुलना में अधिक रकम निकाल सकते हैं।

नए नियमों की जानकारी  
मंडाविया ने यह भी बताया कि सरकार ने ईपीएफ खाताधारकों को राहत देते हुए कुछ नियमों में ढील दी है। अब, अगर कोई कर्मचारी नई नौकरी के पहले छह महीनों के भीतर नौकरी छोड़ देता है, तो वह अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है। पहले, इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब कर्मचारियों को पहले छह महीनों में भी निकासी की अनुमति दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह उनका पैसा है।"

निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर
इसके साथ ही, सरकार अनिवार्य भविष्य निधि योगदान के लिए आय सीमा बढ़ाने की भी योजना बना रही है। वर्तमान में, ईपीएफओ पीएफ खाताधारकों को जमा पैसे पर 8.25% ब्याज दे रहा है, जो निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है।



पीएफ पैसे निकालने की प्रक्रिया  
पीएफ के पैसे निकालने की प्रक्रिया सरल है। सबसे पहले, यदि आप मेडिकल ट्रीटमेंट, शिक्षा या परिवार से जुड़ी आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो इसे ईपीएफओ द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। 
  • ईपीएफओ के ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं।
  • अपने यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉग इन करें।
  • 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब पर जाएं और 'क्लेम (फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी)' का चयन करें।
  • अपने व्यक्तिगत विवरण की वेरिफिकेशन करें और सुनिश्चित करें कि आपका आधार लिंक और केवाईसी विवरण अपडेट हैं।
  • आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 का चयन करें और निकासी का कारण चुनें।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करें।
  • आप अपने क्लेम की स्थिति को 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब में 'ट्रैक क्लेम स्टेटस' के तहत देख सकते हैं।
  • आमतौर पर, ईपीएफओ की ओर से आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने में 7-10 कार्यदिवस लगते हैं।

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