याचिका में पीएम मोदी पर हिंदू और सिख देवताओं और पूजा स्थलों का हवाला देकर वोट मांगने का आरोप लगाया गया है। जिस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है।
PM Modi Case Hearing : प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी आज सुनवाई
Apr 29, 2024 11:45
Apr 29, 2024 11:45
आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप
वकील आनंद एस जोंधले का आरोप है कि प्रधानमंत्री 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत दौरे पर थे। जहां उन्होंने अपने चुनावी भाषण के दौरान इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने 'प्राण प्रतिष्ठा' निमंत्रण को अस्वीकार करके 'भगवान राम का अपमान' किया है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र को लेकर भी हमला बोला था और कहा था कि ऐसा लगता है कि यह उनका नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणापत्र है। पीएम ने यह भी कहा था कि भाजपा सिखों के साथ मजबूती से खड़ी है। इसी भाषण को आधार बनाकर वकील आनंद एस जोंधले ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर के हैं। जिस याचिका में उनकी तरफ से प्रधानमंत्री के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की है।
26 अप्रैल को होनी थी सुनवाई
वकील जोंधले ने पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने और उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में अब तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बाद में, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट रूख किया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले हफ्ते 26 अप्रैल को उस याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन जस्टिस सचिन दत्ता के मौजूद ना होने की वजह से मामले पर सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी गई थी।
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