सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश : SBI ने चुनाव आयोग को दी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, जानें इससे जुड़ी डिटेल

SBI ने चुनाव आयोग को दी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, जानें इससे जुड़ी डिटेल
UPT | SBI ने चुनाव आयोग को दी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी

Mar 12, 2024 19:02

भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनैतिक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी बुनियादी आंकड़े के रूप में दी गई है

Mar 12, 2024 19:02

Short Highlights
  • एसबीआई ने चुनाव आयोग को भेजी जानकारी
  • इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
  • 15 मार्च को सार्वजनिक होगी जानकारी
New Delhi : भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनैतिक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी बुनियादी आंकड़े के रूप में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक यह जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

पहले बैंक ने मांगा था जून तक का समय
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए अपने फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को 6 मार्च तक उपलब्ध कराए। लेकिन इसके बाद एसबीआई की तरफ से याचिका डालकर 30 जून तक का समय मांगा था। कोर्ट ने एसबीआई की इस याचिका को सोमवार को खारिज करते हुए उसे 12 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को भेजने के लिए कहा था।

एसबीआई ने अपने पक्ष में क्या कहा था?
एसबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाने और उसे भुनाए जाने से जुड़े डेटा दो अलग-अलग जगहों पर रखे गए हैं। ये जानकारी उसे सेंट्रल डेटाबेस में नहीं है। ऐसे में इसका मिलान करने के लिए अधिक काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। एसबीआई का कहना था कि बॉन्ड की संख्या की जानकारी को डिज़िटल तरीक़े से रखा गया है, वहीं उसे ख़रीदने वालों की जानकारी भौतिक रूप में रखी गई है। ऐसे में दोनों को मिलाने में अधिक समय लगेगा।

15 मार्च को सार्वजनिक होगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए जाने के बाद चुनाव आयोग को इसे 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। कोर्ट की तरफ से सोमवार को हुई सुनवाई में कहा गया था कि अगर एसबीआई आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो अदालत अपने 15 फरवरी के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए अवमानना की कार्रवाई करेगी।

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