सुप्रीम कोर्ट में सविता पांडे की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 30 सितंबर 2024 को आदेश पारित किया।
कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : यूपी समेत 6 राज्य सरकारों और केंद्र को नोटिस जारी, छह हफ़्ते में जवाब मांगा, क्यों नियम दरकिनार किए
Sep 30, 2024 23:26
Sep 30, 2024 23:26
यह है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट में सविता पांडे की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 30 सितंबर 2024 को आदेश पारित किया। चीफ जस्टिस, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।
इन राज्यों में नियुक्ति पर सवाल
इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। जबकि केंद्र शासित नई दिल्ली को भी नोटिस जारी किया गया है। सभी पक्षों को 6 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नियमों की अनदेखी करके कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए। याचिकाकर्ता की ओर से डॉ. सुशील बलवाड़ा, सविता पांडे और संदीप कालिया वकील के तौर पर पेश हुए। यह मामला राज्यों में पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम नियमों के पालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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