OPS vs NPS का विवाद होगा खत्म : सरकार ने किया नई योजना का एलान, जानिए क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम

सरकार ने किया नई योजना का एलान, जानिए क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम
UPT | ओल्ड बनाम नई पेंशन स्कीम का विवाद होगा खत्म

Aug 24, 2024 20:19

पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम का विवाद केंद्र सरकार के लिए एक जटिल मुद्दा बन गया था। लेकिन अब इन सबके बीच ही केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है।

Aug 24, 2024 20:19

Short Highlights
  • खत्म होगा OPS और NPS का विवाद
  • सरकार ने किया नई योजना का एलान
  • कैबिनेट ने UPS को दी मंजूरी
New Delhi : पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम का विवाद केंद्र सरकार के लिए एक जटिल मुद्दा बन गया था। लगातार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग हो रही थी। लेकिन अब इन सबके बीच ही केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। देश के कुछ राज्यों में चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 'देशभर के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से मांग की जा रही थी कि न्यू पेंशन स्कीम में सुधार किया जाए। इसलिए कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। यही स्कीम आने वाले समय में लागू होगी। कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांग थी कि उन्हें एक फिक्स अमाउंट पेंशन में चाहिए। हमने तय किया है कि रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनो में मिले बेसिक पे के औसत का 50 फीसदी फिक्स अमाउंट के तौर पर पेंशन के रूप में मिलेगा। हालांकि इसके लिए न्यूनतम सेवा वर्ष 25 साल होना चाहिए।

और भी हैं कई बड़े अपडेट
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी की अचानक मौत हो जाती है, तो बेसिक पे के औसत वाले फॉर्मूले के आधार ही 60 फीसदी अमाउंट पेंशन के तौर पर परिवार को मिलेगा। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी सर्विस कम होती है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक सर्विस की है, तो उसे 10 हजार प्रति महीने पेंशन के तौर पर मिलेंगे। ये रकम महंगाई भत्ते को जोड़कर लगभग 15 हजार रुपये हो जाएगी।

वैकल्पिक होगा यूपीएस
सरकार ने बताया कि पेंशन का भुगतान सही रूप में हो, इसके लिए एक इंडेक्स चार्ट भी बनाया गया है। इन्फ्लेश के अनुसार पेंशन का अमाउंट तय किया जाएगा। वहीं ग्रैज्युटी में रिटायरमेंट के पहले के 6 महीनों का पे और डीए मिलाकर एक लंपसम अमाउंट भी दिया जाएगा। इसका पेंशन की रकम पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। हालांकि सरकार ने कहा कि यह व्यवस्था केवल वैकल्पित रूप से लागू रहेगी। जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहें, वह रह सकते हैं। वहीं जो कर्मचारी यूपीएस को चुनेंगे, उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा।

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