उत्तराखंड की विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इसके साथ ही आजादी के बाद ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है।
उत्तराखंड ने रचा इतिहास : विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ UCC बिल, उत्तर प्रदेश में क्या है स्थिति?
Feb 07, 2024 18:50
Feb 07, 2024 18:50
- उत्तराखंड में पास हुआ यूसीसी बिल
- सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक
- बोले- देवभूमि को मिला यह सौभाग्य
धामी बोले- देवभूमि को मिला यह सौभाग्य
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'वैसे तो भारत में कई प्रदेश हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड को यह सौभाग्य मिला है। हम सब इस बात को लेकर गौरवान्वित हैं कि हमें इतिहास लिखने का अवसर मिला।' उत्तराखंड की विधानसभा से पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनके दस्तखत होते ही यह कानून बन जाएगा। हालांकि अनूसूचित जनजाति के लोगों पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे।
राजस्थान में भी यूसीसी लाने की तैयारी
राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने की जानकारी दी। कन्हैयालाल ने कहा कि 'मुख्यमंत्री ने इसे विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। यदि संभव हुआ तो इस सत्र में या फिर अगले सत्र तक बिल पेश कर दिया जाएगा।' इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी यूसीसी पर कवायद तेज हो गई है।
उत्तर प्रदेश में यूसीसी को लेकर क्या स्थिति
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर जितनी तेजी दिखी है, उतनी यूपी या बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में नहीं है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी तो मिल गई, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हुआ। गाहे-बगाहे सुर्खियां बन जाती हैं कि विधि आयोग जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है, लेकिन फिर सब ठंडा पड़ जाता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने हालिया बयान में संकेत भी दे दिया है कि यूपी सरकार फिलहाल यूसीसी को लेकर कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। केशव मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में यूसीसी सही समय पर आएगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या हैं नियम?
यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए एकसमान कानून की वकालत करता है। इसके अनुसार संपत्ति बंटवारे, तलाक, विवाह संबंधी सभी मसलों पर सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही नियम-कानून लागू होंगे। उत्तराखंड की विधानसभा में पेश यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव-इन रिलेशनशिप को कानून के तहत पंजीकृत कराने का भी नियम है।
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