इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों की हड़तालों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में किसी भी जिले की बार एसोसिएशन द्वारा हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। इस फैसले के माध्यम...
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : बार एसोसिएशन की हड़ताल पर लगाई रोक, कहा- आदेश का उल्लघंन होगा अगर...
Jul 20, 2024 12:08
Jul 20, 2024 12:08
एक सुनवाई करते हुए दिया आदेश
अदालत ने जिला बार एसोसिएशन प्रयागराज के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही की सुनवाई में आदेश जारी किया है, जिसमें जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस डा गौतम चौधरी ने डिवीजन बेंच के रूप में सुनवाई की गई। इस मामले में बार काउंसिल आफ इंडिया ने उठाई गई वकीलों की गैर-जरूरी हड़ताल की शिकायत को सुनते हुए न्यायिक अदालत ने इस मुद्दे पर आपातकालीन सुनवाई का निर्णय लिया। इस फैसले के समर्थन में बार काउंसिल ने अदालती कार्यवाही के साथ भारतीय न्याय प्रणाली के उच्चतम महत्व को दर्शाया है।
वकीलों की हड़ताल पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों की हड़ताल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के तहत बार काउंसिल आफ इंडिया के चेयरमैन के अलावा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्षों को भी सम्मानित किया गया है। यह निर्देश उन याचिकाकर्ताओं के जवाब में जारी किया गया था, जिन्होंने न्यायिक व्यवस्था के बारे में चिंता जताई थी। जो वकीलों की हड़ताल के कारण प्रभावित होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की हड़ताल से प्रदेश की अधिकांश जिला अदालतों में न्यायिक कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। बता दें कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की गई है। पिछले समय भी कोर्ट ने सभी जिला जजों से रिपोर्ट मांगी थी और उन्हें हड़ताल रोकने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए थे।
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