इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है तो उस पर दहेज़ उत्पीड़न का केस नहीं चल सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि...
Prayagraj News : हाईकोर्ट ने पत्नी के आरोपों को खारिज किया, कहा- नहीं चलेगा उत्पीड़न का केस...
Sep 06, 2024 14:55
Sep 06, 2024 14:55
- दहेज उत्पीड़न और द्विविवाह के आरोप में मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा दूसरी शादी करने वाली महिला वैध पत्नी नहीं मानी जाएगी।
क्या है पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी करने वाली महिला वैध पत्नी नहीं मानी जाएगी। ऐसे में दहेज उत्पीड़न और द्विविवाह के आरोप में मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यह आदेश सौरभ श्याम शमेशरी ने ओम प्रकाश मिश्रा व अन्य की अर्जी पर दिया है। कानपुर नगर के किदवई नगर निवासी अंचल मिश्रा व उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न व द्विविवाह के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दूसरी शादी करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि याची ने अपनी पहली शादी को छुपाकर उससे दूसरी शादी की है।
कोर्ट ने रद्द किया आरोप पत्र
चार्जशीट 19 जून 2019 को दाखिल की गई, जिसे याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।कोर्ट ने आरोप पत्र को निरस्त कर दिया। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 198 और आईपीसी की धारा 495 के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र है।
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