Prayagraj News : आगजनी कांड में इरफान सोलंकी ने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती, फैसले को रद्द किए जाने की मांग की 

आगजनी कांड में इरफान सोलंकी ने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती, फैसले को रद्द किए जाने की मांग की 
UPT | सपा विधायक इरफान सोलंकी

Jul 04, 2024 17:54

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एमपी एमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में अगले हफ्ते अपील पर सुनवाई हो सकती है। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने कानपुर कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है...

Jul 04, 2024 17:54

Short Highlights
  • कानपुर कोर्ट से मिली 7 साल की सजा
  • सोलंकी ब्रदर्स ने की इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल
Prayagraj News : कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने कानपुर कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। उन्होंने अपील में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की है। इसके अलावा, अपील के दौरान सजा पर रोक लगाई जाने और इस मामले में जमानत दिए जाने की भी गुहार लगाई है।

अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में एमपी एमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में अगले हफ्ते अपील पर सुनवाई हो सकती है। इरफान सोलंकी को अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलती है और अदालत उनकी सजा पर रोक लगाती है, तो उनकी विधानसभा सदस्यता भी बहाल हो सकती है। इससे सीसामऊ विधानसभा की सीट पर होने वाले उपचुनाव का आयोजन रुक सकता है। वहीं सोलंकी ब्रदर्स की तरफ से इस क्रिमिनल अपील पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय पक्ष रखेंगे।

कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
गौरतलब है कि कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को 7 साल की कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने दोनों भाइयों और अन्य लोगों को जाजमऊ आगजनी मामले में दोषी करार दिया था, जिसका ऐलान 3 जून को किया गया था। इसके बाद, एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7 जून को सजा का फैसला सुनाया था। 

ये था पूरा मामला
गौरतलब है कि डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 12 लोगों के खिलाफ घर को आग लगाने का आरोप लगाया था। इस मामले में इरफान सोलंकी समेत कुल 12 अभियुक्त बने थे। इसके बाद इरफान सोलंकी को महाराजगंज जिला जेल में बंद कर दिया गया था।

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