प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूर्व विधायक सईद अहमद के साथ मोहम्मद आजाद को भी पांच साल की सजा सुनाई है। सजा...
Prayagraj News : सपा के पूर्व विधायक को पांच साल की सजा, साल 1994 का है मामला, जानें डिटेल...
Aug 06, 2024 10:46
Aug 06, 2024 10:46
- सईद अहमद फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं।
- अपहरण करके रंगदारी मांगने, संपत्ति हड़पने और धोखाधड़ी मामले में सजा सुनाई गई।
1994 का है मामला
सईद अहमद फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। पूर्व विधायक पर यह मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था। अपहरण करके रंगदारी मांगने, संपत्ति हड़पने और धोखाधड़ी करने के मामले में सईद अहमद को सजा सुनाई गई है। बता दें कि यह मामला साल 1994 का है। सईद अहमद और मोहम्मद आजाद खिलाफ मुक़दमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चन्द्र अग्रहरी ने बताया कि धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में दर्ज मामले में सईद अहमद व मो. आजाद को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है।
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