ज्ञानवापी मामला : व्यास तहखाने में पूजा को लेकर ढाई घंटे चली सुनवाई, सरकार दाखिल करेगी जवाब

व्यास तहखाने में पूजा को लेकर ढाई घंटे चली सुनवाई, सरकार दाखिल करेगी जवाब
UPT | ज्ञानवापी मामला

Feb 07, 2024 14:23

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में करीब ढाई घंटे तक चली।

Feb 07, 2024 14:23

Short Highlights
  • अगली सुनवाई पर सरकार दाखिल करेगी जवाब
  • 12 फरवरी को फ्रेश केस के तौर पर होगी अगली सुनवाई
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में करीब ढाई घंटे तक चली। अब इस मामले में यूपी सरकार अगली सुनवाई पर अपना जवाब दाखिल करेगी। जिसके चलते कोर्ट में अगली सुनवाई 12 फरवरी को मुक्कमल की गई है। 
 

सरकार दाखिल करेगी जवाब
हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। जिसमें करीब ढाई घंटे चली इस सुनवाई में अगली तारीख 12 फरवरी तय की गई है। जिसके चलते यूपी सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी। बताया गया कि यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत मांगी थी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ पर रोक लगाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है।

फ्रेश केस के तौर पर होगी अगली सुनवाई
बताया गया कि जिला जज वाराणसी के 17 जनवरी और 31 जनवरी के आदेशों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसमें ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ दायर याचिका भी शामिल है। बताया गया कि 17 जनवरी के आदेश में जिला वाराणसी के डीएम को रिसीवर नियुक्त किया था। जिसके बाद  31 जनवरी को कोर्ट के आदेश में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दी गई थी। इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने बहस की। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने बहस की। बताया गया कि अब 12 फरवरी को इस मामले में फ्रेश केस के तौर पर सुनवाई होगी। इस दौरान सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अजय मिश्र भी मौजूद रहे।

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