बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मत्री अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित किया गया है। जिसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है...
पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर शिकंजा : हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर नहीं लगाई रोक, संपत्तियां जब्त करने का आदेश
Mar 07, 2024 17:28
Mar 07, 2024 17:28
पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने की थी याचिका दायर
बस्ती की एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अमरमणि त्रिपाठी की इस याचिका पर बुधवार को इलाहबाद हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अमरमणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल किए गए रिकार्ड और यूपी सरकार के हलफनामे में तारीखों का अंतर पाया गया। जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय लिया और बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर रोक नही लगाई है।
15 मार्च को होगी अगली सुनवाई
इलाहबाद हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट से आर्डर शीट के रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। अब इस मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट में 15 मार्च को अगली सुनवाई होगी। बुधवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने की अमरमणि त्रिपाठी की मांग को ना मंजूर कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।
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