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pratapgarh news : 13 जुलाई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जानिए पूरी जानकारी
May 22, 2024 02:16
May 22, 2024 02:16
सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा निस्तारण
उन्होने बताया कि इस आयोजन में विशेष रूप से बैंक के लम्बित मामले प्री लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित किए जायेंगे। इसके अलावा आपराधिक शमनीय वाद, एनआईएक्ट की धारा 138 के वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व, दाखिल खारिज, वरासत, खतौनी व बेदखली, चकबन्दी, श्रम, स्टैम्प आदि अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
इन वाद का किया जोयगा निपटारा
उन्होने समस्त वादकारियों व अधिवक्ताओं को सूचित किया है कि वे जनपद न्यायालय, परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट न्यायालयों, तहसीलों व खण्ड विकास कार्यालयों, नगर पंचायत कार्यालयों, बिजली से सम्बन्धित मामले, ई चालानी से सम्बन्धित मामले, बाट माप से सम्बन्धित मामले, खनन से सम्बन्धि तमामले व जनपद के अन्य न्यायालयों अथवा विभागों में लम्बित मामलों को सुलह समझौते से निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत को सन्दर्भित करायें।
लोक अदालत मामलों के निस्तारण का सर्वोत्तम माध्यम
उन्होने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जायेगें। लोक अदालत मामलों के निस्तारण का सर्वोत्तम माध्यम है, जिसमें धन और समय दोनो की बचत होती है। इसमें न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही जीत होती है। मामले त्वरित गति से निस्तारित होते है। उन्होने सभी वादकारियों व अधिवक्ताओं को सूचित किया है कि वे अपने मामलें के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 जुलाई 2024 में अपने मामलों को सन्दर्भित कराएं व अपने मामले का निस्तारण करवाएं।
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