Pratapgarh News : जनपद में 20 अगस्त तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

जनपद में 20 अगस्त तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू
UPT | प्रतापगढ़

Jul 16, 2024 02:07

अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया है कि दिनांक 17 जुलाई को मोहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जायेगा। इसी दौरान 22 जुलाई से...

Jul 16, 2024 02:07

Pratapgarh News : अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया है कि दिनांक 17 जुलाई को मोहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जायेगा। इसी दौरान 22 जुलाई से प्रारम्भ होकर 20 अगस्त तक श्रावण मास के अवसर पर श्रद्धालुजन/कॉवड़ियों के आवागमन तथा विभिन्न शिववालयां में जलाभिषेक किया जायेगा और विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं संपन्न होनी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने त्योहार पर विशेष सतर्कता बरते जाने तथा परीक्षाओं को सकुशल, नकलविहीन, शुचिता व निष्पक्षता से सम्पन्न कराने व शांति व्यवस्था एवं परिशांति परिपालित करने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में 20 अगस्त 2024 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।

कोई नई परम्परा कायम नहीं की जायेगी
यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में एवं जनपद मेंं निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी होगा। उन्होंने बताया है कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया जाता है। त्योहार के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा नहीं कायम की जायेगी। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नली बन्दूक व दो नली बन्दूक अथवा घातक हथियार यथा चाकू बल्लम, फरसा, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब आदि अथवा लाठी, डंडा, हाकी स्टिक आदि या किसी भी प्रकार का हथियार/शस्त्र लेकर नहीं चलेगा, न तो उसका प्रयोग करेगा।

ये सभी रहेगा प्रतिबंध
यह प्रतिबन्ध सरकारी ड्युटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी तथा बैंक में लगे हुए सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके सहारे के रूप में लाठी या डंडा लेकर चलने की छूट रहेगी। किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर डी०जे०, गीत-संगीत आदि की आवाज निर्धारित मानकों से अधिक नहीं होगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो। इस संबंध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से परिपालन किया जायेगा और लाउडस्पीकर का प्रयोग सक्षम अधिकारी एवं संबन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की अफवाह फैलाई जायेगी। जिससे विभिन्न समुदाय के लोगों में मनमुटाव, वैमनस्यता या घृणा की भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई ऐसी आलोचना नहीं करेगा। जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गयी बातों पर आधारित हो एवं जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं देगा।

घरों के सामने धरना, प्रदर्शन आदि का आयोजन नहीं
मस्जिदों, गिरिजाघरों, मन्दिरों या अन्य पूजा स्थलों को सभा स्थल के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही इन स्थानों से जुलूस या रैली निकाली या समाप्त की जायेगी। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण व विघ्न रहित जिन्दगी अधिकार को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने धरना, प्रदर्शन आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे विभिन्न जातियों, धार्मिक व भाषायी समुदायों के बीच मतभेद बढ़े अथवा घृणा की भावना या तनाव पैदा हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह साम्प्रदायिक सौहार्द, शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था को भंग करने व लोगों को गुमराह करने वाले किसी भी प्रकार की अफवाह को प्रचारित व प्रसारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की नारेबाजी, उत्तेजना फैलाने वाले या साम्प्रदायिक सद्भाव विगाड़ने वाले प्रचार नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पासं 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों, ब्लूटूथ एवं आई०टी० गैजेट्स सहित इसी प्रकार की अन्य इलेक्ट्रनिक डिवाइस का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। जनपद प्रतापगढ़ में सम्पन्न होने वाली परीक्षा से सम्बन्धित क्षेत्र में समस्त स्टॉफ/अधिकारी/परीक्षार्थी/मजिस्ट्रेट एवं सुरक्षा बल के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा समूह परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा।

परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मी० की परिधि में फोटो कापियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। समस्त कक्ष निरीक्षक/स्टॉफ अथवा परीक्षार्थी उक्त उपकरणों को लेकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेंगे और उक्त परीक्षाओं के संबंध में शासन द्वारा निर्गत सभी निर्देशों का उल्लंघन सभी संबंधित द्वारा किसी भी दशा में नही किया जायेगा। कोई भी परीक्षार्थी बिना परीक्षा सम्पन्न हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जायेगा और न ही उत्तर पुस्तिका बाहर ले जायेगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न-पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, परीक्षार्थी परीक्षा स्थल की परिधि में किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर प्रवेश नहीं करेगा।

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