Pratapgath News : ज्वाइन्ट इन्ट्रेन्स एग्जाम के लिए परीक्षा केन्द्रों पर 26 मई तक निषेधाज्ञा लागू, पढ़िये पूरी डिटेल

ज्वाइन्ट इन्ट्रेन्स एग्जाम के लिए परीक्षा केन्द्रों पर 26 मई तक निषेधाज्ञा लागू, पढ़िये पूरी डिटेल
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Apr 10, 2024 11:40

जनपद में अप्रैल महीने से 26 मई-2024 के मध्य विभिन्न तिथियों में ज्वाइन्ट इन्ट्रेन्स एग्जाम (एडवान्स्ड)-2024 की परीक्षा सम्पन्न होना प्रस्तावित है। परीक्षाओं...

Apr 10, 2024 11:40

Pratapgath News  (Vikas Gupta) : जनपद में अप्रैल महीने से 26 मई-2024 के मध्य विभिन्न तिथियों में ज्वाइन्ट इन्ट्रेन्स एग्जाम (एडवान्स्ड)-2024 की परीक्षा सम्पन्न होना प्रस्तावित है। परीक्षाओं को नकलविहीन, शांतिपूर्ण और शुचिता से सुनिश्चित कराये कराये जाने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने जनपद के सम्बन्धित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत 26 मई तक निषेधाज्ञा जारी किया है।

इलेक्ट्रनिक डिवाइस का प्रयोग रहेगा प्रतिबन्धित 
उन्होने कहा कि जनपद में परीक्षा से सम्बन्धित क्षेत्र में समस्त स्टाफ/अधिकारी/परीक्षार्थी/मजिस्ट्रेट एवं सुरक्षा बल के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा समूह परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में फोटो कापियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारण यन्त्रों, ब्लूटूथ एवं आई.टी. गैजेट्स सहित इसी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रनिक डिवाइस का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं जाने दिया जायेगा
समस्त कक्ष निरीक्षक/स्टाफ अथवा परीक्षार्थी उपकरणों को लेकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई भी परीक्षार्थी बिना परीक्षा सम्पन्न हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना परीक्षा कक्ष से बाहर नही जायेगा और न ही उत्तर पुस्तिका बाहर ले जायेगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं जाने दिया जायेगा।

परीक्षा सम्पन्न कराए जाने में बाधा उत्पन्न न हो
कोई भी व्यक्ति, परीक्षार्थी परीक्षा स्थल की परिधि में किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इन परीक्षाओं को सकुशल तथा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराये जाने में न तो किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करेगा और न ही ऐसी कोई कार्यवाही करेगा। ताकि परीक्षा सम्पन्न कराए जाने में कोई बाधा उत्पन्न हो एवं उसकी शुचिता व निष्पक्षता पर किसी प्रकार का कोई कुप्रभाव पड़े। इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। 

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