प्रयागराज महाकुंभ 2025 : मेले में नहीं चला सकेंगे हीटर- ब्लोअर, आग की घटनाओं को रोकने के जरूरी दिशा-निर्देश

मेले में नहीं चला सकेंगे हीटर- ब्लोअर, आग की घटनाओं को रोकने के जरूरी दिशा-निर्देश
UPT | महाकुंभ में हीटर पर रोक

Nov 22, 2024 19:04

उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने मेले में आग की घटनाओं को रोकने के लिए कई कड़े प्रतिबंध और दिशा-निर्देश जारी किए हैं...

Nov 22, 2024 19:04

Short Highlights
  • प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोरों पर
  • मेले में हीटर और ब्लोअर पर रहेगी रोक
  • आग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया कदम

Prayagraj News : उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने मेले में आग की घटनाओं को रोकने के लिए कई कड़े प्रतिबंध और दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य श्रद्धालुओं और संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछली घटनाओं से सीख लेते हुए, यूपी सरकार ने कल्पवासियों के टेंट में अनधिकृत हीटर, ब्लोअर और इमर्सन रॉड जैसे उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी किए गए सख्त दिशा-निर्देश
विद्युत विभाग ने मेले में बिजली के उपयोग को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि (यूपीपीसीएल) ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधीक्षण अभियंता महाकुंभ मनोज गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ मेले में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड जैसे उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम आग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। पूर्व में देखा गया है कि मेले के दौरान हुई आग की अधिकतर घटनाओं में शॉर्ट सर्किट बड़ी वजह रही है जो हीटर या ब्लोवर के कारण उत्पन्न हुई।



कटिया लगाकर बिजली उपयोग करने पर होगी कार्रवाई
अधिशाषी अभियंता अनूप सिन्हा ने बताया कि हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड के साथ-साथ मेले में कटिया लगाकर बिजली के उपयोग पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, अगर किसी संस्था द्वारा विद्युत विभाग की वायरिंग में छेड़छाड़ की जाती है और उसके कारण कोई आगजनी की घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस संस्था की होगी। ऐसी संस्थाओं को भविष्य में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

सुरक्षा मानकों का करना होगा पालन
संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि अगर वे स्वयं वायरिंग करते हैं, तो यह कार्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। वायरिंग के लिए एमसीबी और कंड्यूट पाइप का उपयोग अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, संस्था को अपनी वायरिंग के उपरांत विद्युत सुरक्षा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। सरकार के इन कदमों का उद्देश्य महाकुंभ 2025 को पूरी तरह सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाना है।

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