इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : आज़म खान और उनके बेटे की जमानत याचिका हुई खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

आज़म खान और उनके बेटे की जमानत याचिका हुई खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला
UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट और आजम खान

Sep 21, 2024 17:29

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चोरी के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से आज़म खान के परिवार की कानूनी दिक्कतें और बढ़ गई हैं।

Sep 21, 2024 17:29

Prayagraj News : समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनिंग मशीन चोरी से जुड़ा है, जिसमें आजम खान और उनके बेटे पर आरोप हैं। इस फैसले से आज़म खान के परिवार की कानूनी दिक्कतें और बढ़ गई हैं।

हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जिसमें जस्टिस समित गोपाल शामिल थे, उन्होंने  इस मामले में 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। इस दौरान दोनों पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 21 सितंबर को जमानत याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया। कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

क्या हैं आरोप?
आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर नगर पालिका परिषद द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन का दुरुपयोग किया और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इसे चुराया। उनके साथ-साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पांच अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिन्होंने राज्य में सरकार बदलने के बाद इस मामले को उठाया।

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पिछली सुनवाई
इस मामले की सुनवाई पहले रामपुर जिला अदालत में हुई थी, जहां से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है, जिससे आजम खान के लिए कानूनी संकट और गहरा गया है।

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