आचार्य बालकृष्ण समेत 8 लोगों को कोर्ट का नोटिस : सहारनपुर में पतंजलि के डिप्टी मैनेजर ने लगाया गंभीर आरोप, बंधक बना कराई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री

सहारनपुर में पतंजलि के डिप्टी मैनेजर ने लगाया गंभीर आरोप, बंधक बना कराई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री
UPT | आचार्य बालकृष्ण समेत 8 लोगों को कोर्ट का नोटिस

Jan 03, 2025 21:28

पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि से जुड़े अन्य सात लोगों को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है।

Jan 03, 2025 21:28

Saharanpur News : पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि से जुड़े अन्य सात लोगों को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। मामला सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र के एक पूर्व डिप्टी मैनेजर अश्वनी कुमार का है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें बंधक बनाकर उनकी संपत्ति की जबरन रजिस्ट्री कराई गई।

आचार्य बालकृष्ण समेत 8 को कोर्ट नोटिस
अश्वनी कुमार, जो पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, ने आरोप लगाया है कि 7 अक्टूबर 2024 को पतंजलि के अधिकारियों ने साजिश रचकर उन्हें बुरी तरह पीटा और उनके मोबाइल फोन को छीन लिया। इसके बाद, उन्हें कंपनी के गेट नंबर 4 स्थित एक कमरे में बंधक बनाकर खाली कागजों पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए गए।

बंधक बनाकर संपत्ति की रजिस्ट्री का आरोप
अश्वनी ने बताया कि जब उनकी मां ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने पतंजलि योग ट्रस्ट में मोटी रकम जमा नहीं की, तो उनके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। घबराई हुई मां ने अपनी संपत्ति दान के रूप में ट्रस्ट को देने की सहमति दी। अश्वनी का आरोप है कि 10 अक्टूबर 2024 को अधिकारी उनकी मां को नकुड़ तहसील ले गए और पहले से तैयार किए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। उन्होंने मां से वादा किया कि ऐसा करने के बाद उनका बेटा सुरक्षित वापस आ जाएगा।



मां को दी गई हत्या की धमकी
अश्वनी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी मां को ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही धमकी दी गई कि अगर उन्होंने किसी से शिकायत की, तो उन्हें झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा। शिकायत दर्ज कराने की कोशिश में उन्हें कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

शिकायत दर्ज कराने में रुकावटें
मामले को लेकर पीड़ित ने कोर्ट का रुख किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय प्रियंका वर्मा ने इस मामले में आचार्य बालकृष्ण, रामभरत, बाबूलाल यादव, भीम सिंह, भारत तोमर, अविनाश कुमार, गगन और अमरीश कुमार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 24 जनवरी 2025 को पेश होने का आदेश दिया है।

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